The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • News
  • Delhi court summons Dhruv Rathee in defamation case by BJP leader Suresh Karamshi Nakhua Elvish Yadav

ध्रुव राठी को कोर्ट का समन, एल्विश यादव पर वीडियो बनाया था, मानहानि कर दी बीजेपी नेता ने

सुरेश करमशी नखुआ BJP की मुंबई यूनिट में पार्टी के प्रवक्ता हैं. उन्होंने ध्रुव राठी पर मानहानि का मुकद्दमा दिल्ली के साकेत कोर्ट में दायर किया है. बीती 19 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन गुप्ता ने सुनवाई की. उन्होंने ध्रुव राठी को समन जारी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.

Advertisement
Delhi court has issued summons to YouTuber Dhruv Rathee
मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को है.
pic
विकास वर्मा
24 जुलाई 2024 (अपडेटेड: 24 जुलाई 2024, 05:28 PM IST)
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

दिल्ली की एक अदालत ने चर्चित यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है. ये समन सुरेश करमशी नखुआ नाम के शख्स की याचिका पर जारी हुआ है. सुरेश का बीजेपी से कनेक्शन होने की बात सामने आई है. उन्होंने ध्रुव राठी पर मानहानि का केस दायर किया है (Dhruv Rathee defamation case). याचिकाकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी ने उन्हें ‘हिंसक और गालीबाज ट्रोल' कहा था.

सुरेश करमशी नखुआ BJP की मुंबई यूनिट में पार्टी के प्रवक्ता हैं. उन्होंने ध्रुव राठी पर मानहानि का मुकद्दमा दिल्ली के साकेत कोर्ट में दायर किया है. बीती 19 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन गुप्ता ने सुनवाई की. उन्होंने ध्रुव राठी को समन जारी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.

Dhruv Rathi पर मानहानि का केस दर्ज

दरअसल, 1 जून 2024 को यूट्यूबर एल्विश यादव ने ‘Exposing Dhruv Rathee And His Anti- India Propaganda’ टाइटल से एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था. इसके बाद, एल्विश के आरोपों का जवाब देते हुए ध्रुव राठी ने दो वीडियो बनाए. पहला वीडियो 'My Reply to Godi Youtubers' टाइटल से 7 जुलाई 2024 को और दूसरा वीडियो ‘My Final Reply to Godi Youtubers’ टाइटल से 21 जुलाई 2024 को पोस्ट किया.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक़, आरोप है कि जो पहला वीडियो था, उसमें ध्रुव राठी ने BJP नेता सुरेश करमशी नखुआ को ‘हिंसक और गालीबाज’ ट्रोल कहा था. नखुआ की तरफ़ से पेश हुए एडवोकेट राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने कोर्ट में बताया, “वीडियो में 6 मिनट 13 सेकेंड पर ध्रुव राठी ने नखुआ को ‘हिंसक और गाली देने वाले ट्रोल्स’ का हिस्सा बताया, लेकिन ये आरोप बिना किसी तर्क या कारण के हैं और इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है.” 

नखुआ ने कहा कि राठी की तरफ़ से लगाए गए आरोपों के कारण उन्हें व्यापक निंदा और उपहास का सामना करना पड़ा है. उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि ध्रुव राठी ने ‘चालाकी से तैयार किए गए’ वीडियो के ज़रिए नखुआ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का अभियान चलाया है, जिसमें उन पर ‘दुर्भावनापूर्ण बेबुनियाद’ आरोप लगाए गए हैं. वकीलों ने दावा किया है कि वीडियो के ज़रिए नखुआ के ख़िलाफ़ समाज में अविश्वास और शंका के बीज बोए गए हैं, जो नखुआ के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं. इससे होने वाले नुकसान की कभी भी भरपाई नहीं की जा सकती है.

ये भी पढ़ें - Dhruv Rathee को एल्विश यादव का खुला चैलेंज!

विवाद की शुरुआत

दरअसल, एल्विश यादव ने अपने एक वीडियो में आदिल अमन नाम के एक शख्स का जिक्र किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि ‘अभद्र’ कॉमेंट करने वाला आदिल अमन, राठी के एक पुराने फेसबुक ग्रुप ‘ध्रुव राठी स्क्वाड का एडमिन’ था. इसी का जवाब देते हुए राठी ने कहा कि उन्होंने उस ग्रुप पर सबसे ज्यादा लाइक और कॉमेंट करने वाले कुछ लोगों को ग्रुप का एडमिन बनाया था, जिन्हें वो व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे. आदिल भी उनमें से एक था. ध्रुव का कहना है,

Embed

इसके बाद वीडियो में राठी ने उन एक्स अकाउंट्स का जिक्र किया जहां दावा किया जाता है कि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं. ध्रुव राठी The Quint की 6 जुलाई, 2015 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं,

Embed

पीएम मोदी ने 1 जुलाई 2015 को 150 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अपने आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होस्ट किया था. इसमें सुरेश नखुआ भी आमंत्रित थे. इसी का हवाला देते हुए राठी ने उनके किए कुछ अभद्र भाषा वाले कॉमेंट्स को अपने वीडियो में दिखाकर सवाल किया था कि पीएम मोदी ने ऐसे हिंसक और गालीबाज़ ट्रोल्स को अपने ऑफिशियल रेसिडेंस पर होस्ट किया था. बीजेपी प्रवक्ता सुरेश नखुआ ने इसी कॉमेंट को ‘अपमानजनक’ बताते हुए ध्रुव राठी के ख़िलाफ़ मानहानि का मुकदमा दायर किया.

वीडियो: सोशल लिस्ट: ध्रुव राठी ने अपनी ट्रोलिंग और फंडिंग पर क्या कहा?

Advertisement

Advertisement

()