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MP के हिजाब विवाद वाले 'गंगा-जमना' स्कूल पर चलेगा बुलडोजर, प्रिंसिपल-टीचर के साथ क्या किया?

नरोत्तम मिश्रा बोले- माफियाओं पर तो बुलडोजर चलता ही है

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12 जून 2023 (अपडेटेड: 12 जून 2023, 04:03 PM IST)
damoh Bulldozer will run on new building of Ganga Jamna School
प्रिंसिपल और टीचर सहित 3 लोगों को जेल भेज दिया गया है | फोटो: आजतक
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मध्य प्रदेश का दमोह शहर. यहां के 'गंगा जमना' स्कूल को तोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है. जिला प्रशासन अब स्कूल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है. दमोह नगर पालिका ने गंगा जमना स्कूल के नाम एक नोटिस जारी किया है.

आजतक से जुड़े रवीश पाल सिंह की एक रिपोर्ट के मुताबिक नोटिस में गंगा जमना स्कूल परिसर में बिना अनुमति के निर्माण कार्य किए जाने का हवाला दिया गया है. सोमवार, 12 जून की सुबह मुख्य नगरपालिका अधिकारी भैया लाल दमोह के गंगा जमना स्कूल पहुंचे. लेकिन, वो स्कूल का अंदर से निरीक्षण नहीं कर पाए क्योंकि वहां ताला लगा हुआ था. ऐसे में बाहर से देखकर लौट गए.

स्कूल गिराने पर क्या बोले नरोत्तम मिश्रा?

निरीक्षण करने के दौरान भैया लाल ने कहा कि गंगा जमना स्कूल संचालक तीन दिन के अंदर इस नोटिस का जवाब दें. अन्यथा नगर पालिका इस निर्माण को गिरा देगी. नगर पालिका ने ये नोटिस रश्क-ए-जहां पति राशिद खान के नाम पर भेजा है.

राशिद खान स्कूल के उन बोर्ड मेंबर्स में से एक है जिनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. फिलहाल राशिद फरार है. जबकि स्कूल की जमीन पर मालिकाना हक उसकी पत्नी रश्क-ए-जहां का है. लिहाजा उनके नाम नोटिस जारी हुआ है.

उधर, इस मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया है. उनका कहना है कि दमोह मामले में एक के बाद एक परतें खुलती चली जा रही हैं. माफियाओं पर तो बुलडोजर चलता ही है.

प्रिंसिपल-टीचर के साथ क्या किया?

दमोह के गंगा जमना स्कूल छात्राओं को जबरन हिजाब पहनने का दबाव बनाने, इस्लामिक शिक्षा देने के साथ अन्य आरोपों में सुर्खियों में आया था. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद पुलिस ने स्कूल के संचालकों और प्रिंसिपल टीचर्स समेत अन्य स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज किया था. हाई प्रोफाइल इस मामले में लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही थीं. इसी बीच पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया.

गिरफ्तार आरोपियों में स्कूल की प्रिंसिपल आफसा शेख, गणित विषय के टीचर अनस अतहर और चौकीदार रुस्तम शामिल हैं. रविवार, 11 जून को सीजेएम कोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 24 जून को होगी.

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