जेल से बाहर आए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मन्नत के लिए रवाना
3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था.

आर्यन खान शनिवार, 30 अक्टूबर को जेल से रिहा हो गए. उन्हें लेने उनके पिता शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि आए थे. आर्यन की रिहाई 29 अक्टूबर को ही होनी थी. पर कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होने के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया. दरअसल, आर्थर रोड जेल सुप्रिटेडेंट ने बताया था,
रिलीज ऑर्डर की हार्ड कॉपी जेल में ही बने बेल बॉक्स में जमा करानी होती है. इसके लिए 29 अक्टूबर की शाम 5:35 तक तक इंतजार भी किया गया था, पर वो कॉपी नहीं मिली.
शनिवार 30 अक्टूबर की सुबह ही रिलीज ऑर्डर की कॉपी बॉक्स में डाली गई, जिसके बाद कागज़ी कार्रवाई शुरू हुई और बाद में आर्यन को रिहा कर दिया गया. वहीं, जब आर्यन मन्नत अपने घर पहुंचे, तो वहां शाहरुख के फैंस का एक तरह से हुज़ूम देखा गया. जो हाथ में बड़े-बड़े बैनर लिए खड़े थे जिसमें लिखा था- 'स्टे स्ट्रांग प्रिंस आर्यन'.Aryan Khan's bail | A physical copy of the release order has to be put into the bail box outside Arthur Road Jail for the release. The jail officials wait until 5.35 pm for this: Nitin Waychal, Arthur Road Jail Superintendent pic.twitter.com/bV3fz9N7LD
— ANI (@ANI) October 29, 2021
Mumbai: Fans gather outside actor Shahrukh Khan's residence 'Mannat' with a "welcome home Aryan Khan" poster. Aryan Khan is reaching home after spending weeks in Arthur Road Jail in drugs-on-cruise case. pic.twitter.com/90wwsB2eog
— ANI (@ANI) October 30, 2021
वहीं, कुछ ने ढोल-नगाड़ों से आर्यन का मन्नत के बाहर स्वागत किया.

बता दें कि आर्यन खान की बेल पर 29 अक्टूबर को कोर्ट का डिटेल्ड फैसला आ गया था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान के लिए पांच पन्नों का बेल ऑर्डर भी जारी किया था. जिसमें कुछ अहम शर्तें रखी गई हैं. आर्यन को उनका पालन करने के लिए कहा गया है. अगर कोर्ट की बताई किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो NCB सीधे NDPS कोर्ट में बेल कैंसिल करने के लिए कभी भी अप्लाई कर सकती है.
# इन शर्तों का करना होगा पालन1. एप्लिकेंट दुबारा इसी तरीके के अपराध में सम्मलित ना हो.
2. साथ में पकड़े गए आरोपियों के साथ कम्यूनिकेट करने की कोशिश नहीं कर सकते.
3. NDPS कोर्ट की इजाज़त के बिना देश नहीं छोड़ सकते.
4. मीडिया या सोशल मीडिया में इस केस से जुड़ी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते.
5. बिना इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर को बताए मुंबई नहीं छोड़ सकते हैं.
6. हर शुक्रवार 11 से 2 के बीच NCB ऑफिस में आकर हाज़िरी लगानी होगी.
7. कोर्ट की हर तारीख पर हाज़िरी देनी होगी, बशर्ते गैरहाज़िर रहने की कोई वाजिब वजह न हो.
8. जब भी NCB ऑफिस से बुलाया जाएगा, तुरंत जाना होगा.
9. ट्रायल शुरू होने पर, उसमें देरी नहीं करवाएंगे.
10. अपना पासपोर्ट स्पेशल NDPS कोर्ट में देना होगा.
11. एक लाख की जमानत राशि भरनी होगी.
वैसे तो 28 अक्टूबर को ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी. लेकिन कोर्ट ने कहा था कि बेल का डिटेल्ड ऑर्डर 29 अक्टूबर को जारी किया जाएगा. इसलिए आर्यन खान 28 की बजाय 29 को रिहा किया जाएगा. पर एक रिलीज ऑर्डर की कॉपी में देरी के कारण आर्यन को एक रात और जेल में रहना पड़ा. आपको बता दें आर्यन खान की ज़मानती एक्ट्रेस जूही चावला बनी. उन्होंने 29 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होकर तमाम ज़रूरी कार्रवाई पूरी कर दी थी. बेल पेपर्स पर साइन भी किए थे. वैसे जूही चावला आर्यन के पिता शाहरुख खान की को-स्टार होने के साथ-साथ उनकी बिज़नेस पार्टनर भी हैं.
# पूरे केस पर एक नज़र
# दो अक्टूबर को मुंबई से गोवा से जा रहे कॉर्डेलिया नाम के क्रूज़ शिप पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम ने रेड की. जहां NCB ने शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत आठ लोगों को हिरासत में ले लिया.
# तीन अक्टूबर को इस मामले में आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को अरेस्ट भी कर लिया गया. एक दिन के लिए NCB की कस्टडी में भेज दिया गया.
# चार अक्टूबर कोर्ट ने NCB को सात अक्टूबर तक आर्यन खान की कस्टडी सौंप दी.
# सात अक्टूबर को लोअर कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को 14 दिनों की जूडिशियल कस्टडी में भेज दिया.
# आठ अक्टूबर को आर्यन की बेल अर्ज़ी पर सुनवाई शुरू हुई. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई स्पेशल NDPS कोर्ट में होगी. इसके बाद आर्यन समेत इस केस में गिरफ्तार किए गए बाकी लोगों को आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया.
# 11 अक्टूबर को ये मामला सेशंस कोर्ट पहुंचा. जहां एडिशनल सेशंस जज वीवी पाटिल ने बेल अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख दी.
# 13 अक्टूबर को बहस पूरी न हुई और मामला अगले दिन तक खिंच गया.
# 14 अक्टूबर को भी अदालत ने आर्यन को जमानत नहीं दी. जज पाटिल ने कहा कि वो अपना फैसला 20 अक्टूबर को सुनाएंगे.
# 20 अक्टूबर को भी मुंबई सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान को बेल देने से इनकार कर दिया था.
#28 अक्टूबर को आर्यन खान समेत अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को बेल मिल गई. लेकिन वो तुरंत रिहा फिर भी नहीं हुए. कोर्ट ने कहा बेल का डिटेल्ड ऑर्डर 29 अक्टूबर को जारी किया जाएगा
# 29 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान के लिए पांच पन्नों का बेल ऑर्डर जारी कर दिया.