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दिल्ली में 6 साल की बच्ची से स्कूल बस में यौन उत्पीड़न, स्कूल ने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है.

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Delhi, DCW, child sexually assaulted
मामले में दिल्ली महिला आयोग ने मांगा जवाब (PTI/@SwatiJaiHind)
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रविराज भारद्वाज
2 सितंबर 2023 (Updated: 2 सितंबर 2023, 04:34 PM IST) कॉमेंट्स
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राजधानी दिल्ली के​ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. घटना का आरोप एक सीनियर छात्र पर लगा है. जानकारी के मुताबिक आरोपी छात्र ने स्कूल बस में इस घटना को अंजाम दिया है. इस मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

स्वाति मालीवाल ने इस घटना को लेकर एक ट्वीट किया है. इसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को जारी नोटिस को शेयर करते हुए लिखा है,

“दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल की बस में 6 साल की बच्ची के साथ सीनियर लड़के ने यौन शोषण किया. लड़की की मां ने हमें बताया कि स्कूल उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहा है. मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है. स्कूल के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए!”

नोटिस में क्या है?

DCW की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि पीड़ित 6 साल की बच्ची दिल्ली के बेगमपुर इलाके के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है. लड़की की मां ने बताया कि 23 अगस्त को जब उनकी बेटी की स्कूल बस ने सोसायटी के गेट पर छोड़ा, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का बैग पेशाब के कारण गीला हो गया था. बच्ची की मां के मुताबिक, पूछताछ करने पर बच्ची ने बताया कि सीनियर क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र स्कूल बस में बच्ची के साथ उत्पीड़न कर रहा था. उन्होंने बताया कि वह अपने पति के साथ 24 अगस्त को स्कूल गईं और घटना की जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को दीं.

बच्ची के माता-पिता का आरोप है कि मामले में 25 अगस्त को चेयरमैन ने उन्हें स्कूल बुलाया और शिकायत वापस लेने को कहा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि स्कूल के चेयरमैन ने उनकी सोसायटी के लोगों के बीच बच्ची की पहचान उजागर कर दी.

DCW ने घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस से कई सवाल पूछे हैं. महिला आयोग ने पूछा है कि क्या पुलिस को इस मामले की सूचना न देने और बच्चे की पहचान उजागर करने के लिए POCSO अधिनियम के तहत अध्यक्ष, स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अन्य स्कूल अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है? साथ ही महिला आयोग ने थाने में दर्ज FIR की कॉपी के साथ मामले में हुई गिरफ्तारी की जानकारी मांगी है. आयोग ने दिल्ली पुलिस से 5 सितंबर तक सभी सवालों के जवाब देने के लिए कहा है.

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