इलाहाबाद HC ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोपियों को बिना शर्त बेल दी, SC ने फिर सुनाया
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने जमानत याचिकाओं को लापरवाही भरे तरीके से निपटाया. जिसके कारण कई आरोपी फरार हो गए.
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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से जमानत देते समय कम से कम ये शर्त लगाने की अपेक्षा की कि आरोपी हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी दें. (फोटो- PTI)
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