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कुत्ते को जंजीर में बांधकर बाइक से दौड़ाया, लोगों ने रोका तो भी न रुके, वीडियो आने के बाद केस दर्ज

Uttar Pradesh: Lucknow के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन लड़के एक बाइक पर सवार हैं और एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर दौड़ा रहे हैं. बाइक तेज स्पीड से चल रही है और कुत्ता हांफता हुआ दौड़ता जाता है.

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lucknow animal cruelty Three boys tied a dog to a rope and ran it video went viral up police
घटना का वीडियो आया है (फोटो: आजतक)
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अर्पित कटियार
22 अगस्त 2025 (Updated: 22 अगस्त 2025, 03:57 PM IST)
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें बाइक पर बैठे तीन किशोर एक कुत्ते को जंजीर में बांधकर दौड़ा रहे हैं. मामला सामने आने के बाद पशु कल्याण संगठन ‘आसरा’ (AASRA) ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज का बताया जा रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन लड़के एक बाइक पर सवार हैं और एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर दौड़ा रहे हैं. बाइक तेज स्पीड से चल रही है. कुत्ता हांफता हुआ दौड़ता जाता है. 

एक राहगीर ने इस घटना को अपने फोन में कैद कर लिया. उसने बाइक सवार लड़कों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की. वीडियो में यह भी देखा गया कि तीनों लड़के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी कर रहे थे. वे बिना हेलमेट के थे और एक ही बाइक पर सवार थे.

हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज

'आसरा' की संस्थापिका चारु खरे ने वीडियो सामने के बाद हजरतगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने इस घटना को पशु क्रूरता अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत गंभीर अपराध बताया है. इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस को वीडियो के साथ-साथ उस इंस्टाग्राम अकाउंट की जानकारी भी सौंपी, जहां से यह वीडियो पोस्ट किया गया था. पुलिस वीडियो में दिख रही मोटरसाइकिल के नंबर और अन्य सुरागों के साथ मामले की जांच कर रही है. चारु खरे ने कहा, 

यह कृत्य न केवल पशु क्रूरता का स्पष्ट उदाहरण है, बल्कि मोटर वाहन अधिनियम का भी गंभीर उल्लंघन है. दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

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हजरतगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस शिकायत और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. 

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