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SIR प्रक्रिया के तहत बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिस्ट सार्वजनिक

Election Commission ने बिहार में Special Intensive Revision के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कटने वाले वोटर्स की लिस्ट सार्वजनिक कर दी है. आयोग ने बिहार की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ये लिस्ट अपलोड कर दी है.

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special intensive revision election commission bihar
EC ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की लिस्ट जारी की है. (PTI, फाइल फोटो)
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आनंद कुमार
18 अगस्त 2025 (Published: 10:21 AM IST)
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बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 65 लाख वोटर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है. चुनाव आयोग (EC) ने बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर ये लिस्ट अपलोड कर दिया है. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी.

विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह लिस्ट सार्वजनिक की गई है. सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर सुनवाई चल रही है.  पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि हटाए गए नामों का डिटेल और कारण सार्वजनिक किया जाए. कोर्ट ने कहा था कि आयोग जिला-वार लिस्ट प्रकाशित करे और नाम कटने का स्पष्ट कारण बताए. चाहे वह मृत्यु, प्रवासन या फिर डबल रजिस्ट्रेशन का मामला हो. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने वाले वोटर्स की बूथ वाइज लिस्ट जिला चुनाव अधिकारी के ऑफिस में लगाई जाए. और जिला चुनाव अधिकारी इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 56 घंटे के भीतर चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जानकारी जिलों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. इसके साथ ही आयोग ने दावा किया है कि हटाए गए नामों के पीछे जो कारण हैं जैसे मृत्यु, दूसरे स्थान पर स्थानांतरण (migration), डुप्लीकेट रिकॉर्ड या फर्जी नाम. उन सभी को विस्तार से दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें - बिहार में राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' शुरू, बोले- 'SIR चुनाव चोरी की नई साजिश है'

अभी भी नाम जुड़वाने का समय

अगर किसी वोटर को लगता है कि उनका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है तो उनके पास अभी अपील का मौका है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने एक स्पष्ट अपील प्रक्रिया तय की है.

1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक ऐसे वोटर Form 7 भरकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. यह फॉर्म ऑनलाइन voters.eci.gov.in या ECINet मोबाइल एप के जरिए भरा जा सकता है. यदि किसी वोटर को डिजिटल प्रक्रिया में मुश्किल आती है तो वो Booth Level Officer (BLO) से संपर्क करके ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं. कुछ जिलों में BLO घर-घर जाकर भी फॉर्म स्वीकार कर रहे हैं.

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