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छत्तीसगढ़ HC ने रेप के दोषी को बरी किया, लड़की के लिए क्यों कहा- 'उसे सेक्स की आदत थी'

Chhattisgarh High Court on Rape Convict: ट्रायल कोर्ट में जन्म तिथि के सबूत के तौर पर ‘फर्स्ट क्लास मार्कशीट’ को पेश किया गया था. निचली अदालत ने इस पर भरोसा करते हुए व्यक्ति को रेप का दोषी ठहराया. लेकिन Chhattisgarh High Court ने इसे दोषी मानने से इनकार कर दिया.

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18 अप्रैल 2025 (अपडेटेड: 18 अप्रैल 2025, 05:51 PM IST)
Chhattisgarh High Court
जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने आदेश सुनाया. (फाइल फोटो: इंडिया टुडे/छत्तीसगढ़)

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वीडियो: पति ने पत्नी के साथ सेक्स का वीडियो बनाकर वायरल किया, हाईकोर्ट ने ये बड़ी बात कह दी

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