छत्तीसगढ़ HC ने रेप के दोषी को बरी किया, लड़की के लिए क्यों कहा- 'उसे सेक्स की आदत थी'
Chhattisgarh High Court on Rape Convict: ट्रायल कोर्ट में जन्म तिथि के सबूत के तौर पर ‘फर्स्ट क्लास मार्कशीट’ को पेश किया गया था. निचली अदालत ने इस पर भरोसा करते हुए व्यक्ति को रेप का दोषी ठहराया. लेकिन Chhattisgarh High Court ने इसे दोषी मानने से इनकार कर दिया.
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जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने आदेश सुनाया. (फाइल फोटो: इंडिया टुडे/छत्तीसगढ़)
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