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यूपी के रामपुर में मूक-बधिर दलित बच्ची का रेप, गोलीबारी के बाद पकड़ा गया आरोपी

पुलिस ने बताया कि 15 अप्रैल, 2025 की शाम से बच्ची लापता थी. अगली सुबह वो एक खेत में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली. वो नग्न अवस्था में थी और उसके शरीर से खून बह रहा था.

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Accused arrested during encounter for Minor dalit girl raped in UP's Rampur
पुलिस ने मामले में BNS की धारा 65 (2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5m /6 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. (फोटो- इंडिया टुडे)
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प्रशांत सिंह
17 अप्रैल 2025 (Published: 04:56 PM IST) कॉमेंट्स
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उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 11 वर्षीय मूक-बधिर दलित लड़की के साथ बलात्कार के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी दान सिंह बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल ले गया था. जहां उसने उसके साथ रेप किया. बच्ची बेहोशी की अवस्था में पाई गई थी. फिलहाल उसका मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है.

एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार

मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि थाना सैफनी में बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने बताया था कि उनकी बच्ची बोलने और सुनने में असमर्थ है, किसी ने उसके साथ रेप किया है. विद्यासागर मिश्र ने बताया कि मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. इसके लिए तीन टीमें बनाई गई थीं. उन्होंने बताया,

“जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी, तभी उसने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया. इस दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई. जिसमें आरोपी घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.”

अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी दान सिंह खरसोल गांव का रहने वाला है. उन्होंने कहा,

“घटना को लेकर डिजिटल साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध हैं. सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे. जिसमें आरोपी नजर आ रहा है. बच्ची अपने घर से निकलकर बाहर जाती भी दिख रही है. फिलहाल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.”

पुलिस ने बताया कि 15 अप्रैल, 2025 की शाम से बच्ची लापता थी. अगली सुबह वो एक खेत में बेहोशी की हालत में पड़ी मिली. वो नग्न अवस्था में थी और उसके शरीर से खून बह रहा था.

पुलिस ने मामले में BNS की धारा 65 (2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5m/6 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

वीडियो: Rape और POCSO के आरोपी को Bombay High Court ने ये कहते हुए दे दी ज़मानत

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