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राजकुमार संतोषी को दो साल की जेल की सज़ा हुई थी, अब उन्होंने पूरे केस को फर्ज़ी बता दिया

Rajkumar Santoshi पर आरोप था कि उन्होंने फिल्म के लिए एक व्यवसायी से कर्ज़ लिया था और फिर वो पैसा लौटाया नहीं. हालांकि राजकुमार संतोषी ने कहा कि इस केस में कोई दम नहीं है.

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राजकुमार संतोषी के खिलाफ पहले भी ऐसे केस दायर हो चुके हैं.
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यमन
18 फ़रवरी 2024 (Published: 01:53 PM IST) कॉमेंट्स
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बीती 17 फरवरी को खबर आई थी कि जामनगर कोर्ट ने Rajkumar Santoshi को दो साल जेल की सज़ा सुनाई है. साथ ही उन्हें शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये देने का आदेश भी दिया गया. इस खबर के बाहर आने के बाद राजकुमार संतोषी के आने वाले प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठने लगे. ऐसे में अब संतोषी कअ जवाब आया है. उन्होंने कहा कि इस केस में कोई दम नहीं और डरने वाली कोई बात नहीं. उन्होंने बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए इस केस को फर्ज़ी बताया. साथ ही कहा कि वो बस फेमस होने की कीमत चुका रहे हैं.

उन्होंने कहा कि उन्हें इस देश के न्यायतंत्र पर भरोसा है. उन्होंने अपनी फिल्म ‘लाहौर 1947’ की शूटिंग शुरू कर दी है और वो अभी उसी पर ध्यान दे रहे हैं. उन्होंने कहा की 18 फरवरी से शबाना आज़मी फिल्म से जुड़ेंगी और वो उनके साथ शूट करने के लिए बहुत उत्साहित हैं. बता दें कि ‘लाहौर 1947’ को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म में शबाना आज़मी के अलावा सनी देओल, प्रीति ज़िंटा और अभिमन्यु सिंह जैसे एक्टरस भी नज़र आएंगे. बाकी आमिर खुद भी फिल्म में एक्स्टेंडेड कैमियो करने वाले हैं. 

राजकुमार संतोषी का कहना है की उनके वकील ये केस संभाल रहे हैं. उनके वकील बिनेश पटेल ने बताया कि वो लोग मैजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे. उन्होंने अपने स्टेटमेंत में आगे कहा,

कोर्ट ने अपने फैसले पर 30 दिन का स्टे लगा दिया है और मिस्टर संतोषी को जमानत भी दे दी है. प्रॉसिक्यूशन ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया जिससे साबित हो सके कि मिस्टर संतोषी ने उनसे कोई भी पैसा लिया हो. प्रॉसिक्यूशन ने खुद माना है कि किसी तीसरी पार्टी ने शिकायतकर्ता से पैसा लिया था. उसके बदले में तीसरी पार्टी ने छेड़छाड़ किए गए 11 चेक जमा करवाए जिनके बारे में मिस्टर संतोषी को कोई खबर नहीं थी. मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और हमारे खिलाफ फैसला सुनाया. शिकायतकर्ता इस केस में उस तीसरी पार्टी को शामिल नहीं करना चाहते जिन्होंने पैसा लिया था. ऐसे में हम इस जानकारी के साथ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे. 

दूसरी ओर शिकायतकर्ता अशोक लाल के वकील पीयूष भोजानी ने बताया कि 17 फरवरी को राजकुमार संतोषी कोर्ट में मौजूद नहीं थे. उन्होंने ये भी बताया की इस केस में संतोषी के जेल जाने की आशंका बहुत कम है. उन्होंने बताया कि कोर्ट का फैसला आने के बाद आपको अपील फाइल करने के लिए 30 दिन का समय मिलता है. अपील फाइल करने के बाद 20% राशि जमा करनी होगी. अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें जेल हो सकती है. पूरा मामला बताते हैं. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक अशोक लाल नाम (शिकायतकर्ता) के व्यवसायी ने साल 2015 में राजकुमार संतोषी को एक फिल्म के लिए एक करोड़ रुपए का कर्ज़ दिया था. इस कर्ज़ को चुकाने के लिए संतोषी ने 10 लाख रुपए के 10 चेक दिए थे. दिसम्बर 2016 में ये सभी चेक बाउंस कर गए. पहले शिकायतकर्ता ने इस बारे में फिल्ममेकर से बात करने की कोशिश की. लेकिन राजकुमार संतोषी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया. ऐसे में उन्होंने संतोषी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया. 

15 अप्रैल 2023 की तारीख को जामनगर कोर्ट ने कहा कि बाउंस हुए हर एक चेक के लिए राजकुमार संतोषी को 15 हज़ार रुपए की राशि जमा करनी होगी. यानी कुलमिलाकर 1.5 लाख रुपए. इस दौरान उनके नाम समन जारी किए गए लेकिन उन्होंने किसी भी समन का जवाब नहीं दिया. उसके बाद आखिरकार उन्होंने समन का जवाब दिया लेकिन कोर्ट में पेश नहीं हुए. उसके बाद उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया. उसके बाद वो कोर्ट में पेश हुए. 

17 फरवरी को जामनगर कोर्ट ने उन्हें दो साल की सज़ा सुनाई है. साथ ही अशोक लाल से लिए गए कर्ज़ की दोगुना राशि उन्हें जमा भी करनी होगी. खबर लिखे जाने तक राजकुमार संतोषी ने जमानत हासिल नहीं की है. बता दें कि राजकुमार संतोषी के खिलाफ पहले भी ऐसे केस लग चुके हैं. साल 2022 में दिल्ली की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था.        
           
 

वीडियो: आमिर खान, राजकुमार संतोषी की फिल्म से 'कमबैक' करेंगे, सलमान, अक्षय की फिल्म के साथ होगा क्लैश

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