'अनिल अंबानी और RCOM फ्रॉड', लोन के चक्कर में SBI अब CBI के भरोसे
रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अपने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि उन्हें 23 जून 2025 को SBI ने एक चिट्ठी भेजी. इसमें बताया गया था कि SBI ने इस लोन को फ्रॉड घोषित कर दिया है. कंपनी पर एसबीआई का कुल 3000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने रिलायंस कम्यूनिकेशंस (RCom) और इसके पूर्व प्रमोटर डायरेक्टर अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर दिया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 21 जुलाई को संसद में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 13 जून 2025 को SBI ने RBI की फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस और अपनी आंतरिक पॉलिसी के तहत अनिल अंबानी और उनकी कंपनी को फ्रॉड घोषित किया है. स्टेट बैंक ने 24 जून 2025 को इसकी जानकारी रिजर्व बैंक को दे दी. अब CBI में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में है.
रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस कम्युनिकेशंस ने शेयर बाजार को बताया कि उन्हें 23 जून 2025 को SBI ने एक चिट्ठी भेजी. इसमें बताया गया था कि SBI ने इस लोन को फ्रॉड घोषित कर दिया है. ये लेटर कंपनी को 30 जून 2025 को मिला. इसके बाद कंपनी ने 1 जुलाई को शेयर बाजार को इस डिवेलपमेंट के बारे में जानकारी दी.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, कंपनी पर फंड बेस्ड 2,227.64 करोड़ का लोन बकाया है. इसमें अगस्त 2016 से अब तक बना ब्याज और अन्य खर्चे भी शामिल हैं. इसके अलावा 786.52 करोड़ की नॉन-फंड बेस्ड बैंक गारंटी भी बकाया है. दोनों रकम को मिलाकर SBI की अनिल अंबानी की कंपनियों पर भारी बकाया बन जाता है. एसबीआई ने इसी बकाये के संदर्भ में कंपनी और प्रमोटर अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर दिया है.
रिलायंस कम्यूनिकेशंस फिलहाल दिवालिया प्रक्रिया के तहत रेजॉल्यूशन प्रोसेस से गुजर रही है. कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (कंपनी को कर्जा देने वाले लोगों का समूह) ने इसे मंजूरी दी जिसके बाद 6 मार्च, 2020 को याचिका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) को भेजी गई. अब NCLT की मंजूरी का इंतजार है.
लोन रिकवरी के लिए SBI ने फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन कमेटी बनाई थी. उसकी जांच में पता चला कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने बैंक से लोन लेकर उन पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया. यानी लोन के पैसे जिस मकसद से लिए गए थे, उस काम के लिए खर्च नहीं किए गए.
बैंक ने दिसंबर 2023, मार्च 2024 और सितंबर 2024 में RCom और अनिल अंबानी को शो कॉज नोटिस भेजे थे. लेकिन कंपनी इन आरोपों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई. बैंक का कहना है कि लोन की शर्तें तोड़ी गईं और खातों में अनियमितताएं पाई गईं. SBI ने कहा कि वह RBI के मौजूदा नियमों के अनुसार अब यह मामला CBI को सौंपेगा.
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