कपड़ों पर GST घटा है या बढ़ा? 2500 रुपये से ज्यादा के खरीदने पर पहले से भी महंगे पड़ेंगे
New GST Slabs On Clothes: इस बदलाव का असर सीधे तौर पर न सिर्फ आम लोगों पर पड़ेगा बल्कि ब्रैंडेड कपड़ों के कारोबार और छोटे-मझोले उद्योग पर भी पड़ेगा. जान लीजिए GST के नए स्लैब के तहत किस दाम वाले कपड़ों पर कितना टैक्स लगेगा और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा. कुल मिलाकर क्या अब सच में कपड़े पहले से सस्ते मिलेंगे?

केंद्र सरकार ने 3 सितंबर को GST स्लैब में अहम बदलावों का एलान किया है. इसके बाद हमारे-आपके मन में यह सवाल उठने लगा कि अब रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर कितना GST देना होगा. इन्हीं जरूरत की चीजों में अहम चीज हैं कपड़े. हम जानते हैं कि कपड़ों पर लगने वाला GST उनकी कीमत के अनुसार तय होता है. लेकिन हालिया बदलावों के बाद यह जानना जरूरी हो गया है कि किस दाम तक के कपड़े महंगे होंगे और किस पर राहत मिलेगी. चलिए, आपको विस्तार से बताते हैं कि GST के नए नियमों के तहत किस दाम वाले कपड़ों पर कितना टैक्स लगेगा और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा.
कपड़ों पर लगने वाले GST में बदलावनए बदलावों का हमारी जेब पर असर जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि सरकार ने इसमें बदलाव क्या किया है. नए बदलावों के एलान से पहले 1000 रुपये या उससे कम की कीमत वाले कपड़ों पर 5 प्रतिशत GST लगता था. वहीं, 1000 रुपये से ऊपर की कीमत वाले कपड़ों पर 12 फीसदी GST लगता था. ये बात हुई GST की पुरानी दरों की.
अब नए स्लैब के तहत कपड़ों पर कितना GST लगेगा, इस पर बात कर लेते हैं. सरकार के एलान के मुताबिक, अब 2500 रुपये या उससे कम कीमत वाले कपड़ों पर 5% GST लगेगा. वहीं, 2500 रुपये से ऊपर की कीमत वाले कपड़ों पर 18% GST चुकाना होगा. ये बदलाव सितंबर महीने की 22 तारीख से लागू होंगे.
आम लोगों पर असरइस बदलाव का असर सीधे तौर पर न सिर्फ आम लोगों पर पड़ेगा, बल्कि ब्रैंडेड कपड़ों के कारोबार और छोटे-मझोले उद्योग पर भी पड़ेगा. सरकार के इस फैसले से मिडल क्लास और लोअर मिडल जैसे इनकम ग्रुप में आने वाले लोगों को राहत मिल सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इन इनकम ग्रुप में आने वाले अमूमन 2500 रुपये तक के कपड़े खरीदते हैं और इन पर GST कम हुआ है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है. पहले जहां 1000 रुपये पार करते ही टैक्स दर बढ़ जाती थी, वहीं अब 2500 रुपये तक के कपड़े खरीदने पर टैक्स पहले के मुकाबले भी कम हो गया है.

फर्ज कीजिए कि 22 सितंबर के बाद आपने 1800 की शर्ट खरीदी. इस पर आपको 5% की GST दर से कुल 1890 रुपये चुकाने होते. वहीं अगर पुरानी व्यवस्था लागू रहती तो इसी कपड़े पर आपको 2124 रुपये चुकाने पड़ते. अब सीधे तौर पर 324 रुपये की बचत होगी.
अपर-मिडल क्लास पर असरअब बात करते हैं 2500 से ऊपर की कीमत के कपड़े खरीदने वालों की. अमूमन हाई मिडल क्लास इनकम ग्रुप के लोग इस कीमत पर जरूरत के कपड़े खरीदते हैं. सीधे कहें तो यहां मामला ब्रैंडेड कपड़ों का है. ब्रैंडेड कपड़ों लेने वालों के लिए GST की नई दरें महंगा सौदा हो सकती हैं क्योंकि 2500 रुपये से ऊपर की कीमत वाले कपड़ों पर सीधे 18% GST देना होगा, जो कि पहले की तुलना में ज्यादा है.

वहीं, इस फैसले से कपड़ा उद्योग को भी राहत मिल सकती है, क्योंकि आम लोगों के लिए दरें कम होने से वे ज्यादा कपड़े खरीद सकेंगे. इसका सीधा फायदा कपड़ा उद्योग वालों को होगा, जिनकी कमाई बढ़ने की उम्मीद है.
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