छह महीने का भ्रूण गिराने को कोर्ट ने डॉक्टरों की राय पर महिला को दे दी इजाज़त
20 हफ़्तों तक के भ्रूण को बेहद जरूरी होने पर ही दो डॉक्टरों की राय के बाद गर्भपात कराया जा सकता है.
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मेडिकल गर्भपात को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है. चंडीगढ़ की एक महिला कोर्ट के पास अर्जी लेकर पहुंची थी. प्रेग्नेंसी के 25वें हफ्ते में. महिला और उसके पति का कहना था कि अगर प्रेग्नेंसी को जारी रखा जाएगा, तो जो बच्चा पैदा होगा, वह स्वस्थ नहीं होगा. कोर्ट ने महिला को इस गर्भपात की मंजूरी दे दी है. देखिए वीडियो.
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