भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अनुसार, बलात्कार एक ऐसी चीज है जो केवल एक पुरुष ही एक महिला के साथ कर सकता है. वयस्क पुरुष पीड़ितों के लिए कोई जगह नहीं है, महिला अपराधियों की तो बात ही कम है. बलात्कार कानूनों में पुरुष पीड़ितों का एक बड़ा समूह छूट जाता है, जो कलंक के डर और कानूनी सहारे की कमी के कारण आगे नहीं आ सकते हैं. देखें वीडियो.
कानूनप्रिया: क्या भारत में लड़के मोलेस्ट नहीं होते? लड़कों का अगर रेप हुआ तो क़ानून क्या कहता है
बलात्कार से जुड़े कानूनों में पुरुष पीड़ितों का एक बड़ा समूह छूट जाता है.
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