नौकरीपेशा महिलाओं की मैटरनिटी लीव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को एक अहम टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला को मातृत्व अवकाश के उसके अधिकार से इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है कि वो पति की पहली शादी से हुए बच्चे के लिए अपनी छुट्टियों का इस्तेमाल कर चुकी है. ये बात सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के PGIMER अस्पताल (PGI अस्पताल) की एक नर्स की तरफ से लगाई गई याचिका की सुनवाई के दौरान कही. देखिए वीडियो.
मैटरनिटी लीव पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला सुनाया, वो सबको जानना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि महिला से मैटरनिटी लीव का अधिकार छीना नहीं जा सकता है.
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