मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने सिनेमाघरों में लोगों को अपना भोजन और पानी ले जाने पर प्रतिबंध हटा दिया था. न्यायाधीशों ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने दायरे से बाहर कर दिया और कहा कि सिनेमाघरों विशेष रूप से बच्चों के लिए मुफ्त भोजन और साफ पानी उपलब्ध कराने के लिए पहले ही निर्देशित किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि फिल्म देखना या न देखना दर्शकों की पसंद है और एक बार सिनेमा हॉल में प्रवेश करने के बाद उन्हें प्रबंधन के नियमों का पालन करना होता है. जब जजों ने उस बिंदु को समझाने की कोशिश की तो बहस ने एक हास्यप्रद मोड़ ले लिया. कोर्ट में क्या हुआ जानने के लिए देखिए वीडियो.
सिनेमाघरों में क्या फ्री मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दे दिया?
सिनेमाघरों में लोगों को अपना भोजन और पानी ले जाने पर प्रतिबंध हटा दिया था
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