बिहार में ‘तांती-ततवा’ (Tanti Tantwa Reservation) जाति को अनुसूचित जाति (SC) वर्ग में नहीं रखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य सरकार की 2015 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है. इस अधिसूचना में ‘तांती-ततवा’ जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) से हटाकर SC वर्ग में ‘पान/सावासी’ जाति के साथ मिला दिया गया था. जस्टिस विक्रम नाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. संविधान के आर्टिकल 341 के तहत SC वर्ग के जातियों की लिस्ट बनाई जाती है. बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को इस लिस्ट में फेरबदल करने का कोई अधिकार नहीं है.
'आपको ये करने का हक नहीं... ' नीतीश सरकार ने इस जाति को किया था SC आरक्षण लिस्ट में शामिल, सुप्रीम कोर्ट ने किया बाहर
Tanti Tantwa Reservation: फैसला सुनाते हुए Supreme Court ने बिहार सरकार को 'फटकार' लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि राज्य को इस गलती के लिए माफ नहीं किया जा सकता. क्या है पूरा मामला?
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