बिहार और तमिलनाडु में दर्ज अलग-अलग FIR को एक साथ लाने की यूट्यूबर मनीष कश्यप (Manish Kashyap) की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इन FIR में मनीष कश्यप की तरफ से तमिलाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों (Bihar Tamilnadu Workers) पर हमले की फर्जी वीडियो बनाने का जिक्र है. सुप्रीम कोर्ट की CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कश्यप की हिरासत को खत्म करने की मांग करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया. हालांकि, बेंच ने कश्यप को हाईकोर्ट जाकर अपील करने की मंजूरी दी है. देखें वीडियो.