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GST, आयकर रिटर्न की डेडलाइन नज़दीक, समय रहते नहीं निपटाए तो बहुत महंगा पड़ेगा

लेट रिटर्न फाइलिंग पर 10,000 रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

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साल का आखिरी महीना अक्सर अलर्ट मोड में ही आता है. लेकिन यह दिसंबर कुछ खास डेडलाइंस लेकर आया है, जिनका ताल्लुक आपकी कमाई, खर्चे और टैक्सेज से है. यहां हम उन अहम फाइनेंशल कामों की फेहरिस्त लेकर आए हैं, जिन्हें आपको 31 दिसंबर तक निपटा लेना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर नया साल आपके लिए नई टेंशन लेकर आ सकता है. इनमें इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन भी है, जो आम तौर पर 31 जुलाई या अगस्त तक ही होती है. लेकिन कोरोना संकट के बाद के हालात में बढ़कर यहां तक आ पहुंची है. इसके और टलने के आसार नहीं हैं. साथ ही जीएसटी, पेंशन और बैंकिंग से जुड़े कई काम भी आप इस महीने निपटाकर अगले महीने कई दिक्कतों से बच सकते हैं. देखें वीडियो.

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