दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस कानून के तहत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, इसके लिए नोटिफिकेशन ज़ारी किया गया है. NSA ऐसे व्यक्ति को एहतियातन महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है, जिससे प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा महसूस हो.
दिल्ली के LG अनिल बैजल ने जारी किया आदेश, पुलिस कमिश्नर को मिला अधिकार
दिल्ली पुलिस बोली, इसका प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं, ये रूटीन ऑर्डर है.
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