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बेटी के नाम पर लड़ा कपल केरल हाई कोर्ट पहुंचा, जज ने क्या आदेश दे दिया?

केरल का मामला है. बच्ची के माता-पिता एक नाम पर सहमत नहीं हो रहे थे. बच्ची का स्कूल में नाम लिखाना था.

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केरल में एक बच्ची के नामकरण के लिए हाईकोर्ट की मदद ली गई है. माता-पिता अपनी बच्ची के लिए किसी एक नाम पर सहमत नहीं थे. तीन साल तक बच्ची के माता-पिता के बीच नाम पर सहमति नहीं बनी. अब बच्ची का स्कूल में एडमिशन कराना था. इसलिए बच्ची की मां ने केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) का रुख किया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और अब दोनों पक्षों का ध्यान रखते हुए बच्ची का नाम तय किया गया है. जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने बच्ची के नाम पर आदेश देते हुए कहा कि माता-पिता के बीच जारी झगड़ों का बच्ची के हितों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. देखें वीडियो. 

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