केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून (Sedition Law) का बचाव किया है. सरकार ने कहा कि कानून की समीक्षा करने की जरूरत नहीं है. कोर्ट में देशद्रोह कानून की वैधता पर सुनवाई चल रही है. सरकार ने कोर्ट को एक लिखित जवाब में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य केस का जिक्र किया. सरकार के मुताबिक वो फैसला पांच जजों की बेंच ने दिया जिसके तहत देशद्रोह का कानून सही और बाध्यकारी है. साथ ही केंद्र ने शीर्ष अदालत से ये भी अपील की है कि देशद्रोह कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं को रद्द कर दिया जाए. देखें वीडियो.
देशद्रोह कानून का समर्थन करते हुए मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया?
केंद्र ने अपील की है कि देशद्रोह कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं को रद्द कर दिया जाए.
Advertisement
Add Lallantop as a Trusted Source

Advertisement
Advertisement

.webp?width=80)





















