दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को एक और झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. वह अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 338 करोड़ रुपये के लेनदेन के इस मामले में कई पहलू हैं, जो संदिग्ध साबित होते हैं. इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है.
दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं?
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को एक और झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.
Advertisement
Add Lallantop as a Trusted Source

Advertisement
Advertisement

.webp?width=80)



















