बड्डे मना लौट रहे मुस्लिम लड़के को UP पुलिस ने 'लव जिहाद' कानून के तहत जेल भेज दिया?
पुलिस और लड़की के पिता के बयान में जमीन-आसमान का अंतर है.
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बिजनौर पुलिस अधीक्षक (तस्वीर: Twitter | Bijnorpolice)
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है. इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि इस लड़के को भीड़ ने मारा-पीटा क्योंकि उसके चोर होने का शक था. और बाद में इस लड़के को विवादित धर्मांतरण विरोधी नियम के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया. विडियो में हिंसा है, इसलिए हम उसे यहां नहीं दिखा रहे. आप चाहें तो यहां क्लिक करके देख सकते हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट मुताबिक़ बिजनौर में 14 दिसंबर की रात 10:30 बजे एक दलित लड़की अपने पूर्व मुस्लिम क्लासमेट के साथ एक दोस्त के यहां से जन्मदिन मनाकर लौट रही थी. इस दौरान कुछ लोगों ने इन दोनों का पीछा किया और पूछताछ की. जब यह साफ़ हो गया कि लड़का और लड़की अलग धर्म के हैं तो स्थानीय लोगों ने लड़के की पिटाई की और पुलिस स्टेशन भेज दिया. लड़की का क्या कहना है? लड़की ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा है कि उन लोगों को मुझे मेरे दोस्त के साथ के टहलने में दिक्कत थी. उन लोगों ने मेरा विडियो बनाया और अब इसे लव जिहाद कह रहे हैं. मैंने कुछ गलत नहीं किया है. मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी. यही बात मैंने मजिस्ट्रेट से भी कही है. लड़की के पिता किस पर आरोप लगा रहे? लड़की के पिता द्वारा कथित तौर पर दर्ज करवाए गए एफआईआर में कहा गया है कि आरोपी लड़के का इरादा लड़की से शादी करने और उसका धर्म परिवर्तन करने का था. लड़की के पिता ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पुलिस से शिकायत करने की बात को खारिज़ करते हुए कहा कि मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है. उसने क्या गलत किया? उसे राजनीति का हिस्सा क्यों बनाया जाना चाहिए? क्या अब एक लड़के और लड़की का एक साथ चलना गैरकानूनी हो गया है? लड़की के पिता ने घटना को राजनीतिक रंग देने के लिए स्थानीय प्रधान को दोषी बताया है. उन्होंने कहा है कि यह सब राजनीति है. उन लोगों ने मेरी बेटी के विडियो बनाए और झूठा दावा किया कि यह लव जिहाद का मामला है. मैं पहले प्रधान रहा हूं और अबकी फिर से चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है. लेकिन उन लोगों ने मेरी बेटी का अपमान करके गांव का ध्रुवीकरण कर दिया है. लड़की के पिता के आरोपों को गलत कहते हुए गांव के मौजूदा प्रधान ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि जब यह मामला मेरी नज़र में आया तब मैं लड़की के पिता के साथ था. मैंने उसे एफआईआर दर्ज करवाने में मदद की. वह प्रधानी के चुनाव में हार गया था. पुलिस क्या कह रही है? मामले को लेकर बिजनौर पुलिस ने विडियो ट्वीट करके कहा है कि 15 दिसंबर को धामपुर थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया जो कि दो समुदायों के बीच का मामला था. आईपीसी की धारा 363 और 366, एससीएसटी एक्ट 325 और 351 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. सबूतों के आधार पर एक अभियुक्त जेल भेजा गया है. यह ज्ञात हुआ है कि नसीरपुर में उस अभियुक्त को कुछ लोगों ने मारा-पीटा था, जिसका विडियो वायरल है. इसको लेकर परिवार के लोगों से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है और अभियुक्तों की जल्द गिरफ़्तारी की जाएगी.
लड़की के पिता और पुलिस के बयान में अंतर है आरोपी लड़के को कई धाराओं के तहत जेल भेज दिया गया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट मुताबिक़ इसमें से एक धारा पॉक्सो भी है. पुलिस के मुताबिक लड़के की उम्र 18 साल है वहीं लड़के के परिवार वालों का कहना है कि वह 17 साल का है. धामपुर पुलिस स्टेशन के हाउस ऑफिसर अरूण कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा है कि आरोपी हिरासत में है. अगर वह नाबालिग है तो उसे यह साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे. हमने लड़की के पिता के शिकायत के आधार पर कारवाई की है.
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