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मां के साथ रेप करने के जुर्म में शख्स को उम्रकैद की सजा, मां को पत्नी की तरह रखना चाहता था दोषी

घटना Bulandshahr की है. व्यक्ति को 22 जनवरी, 2023 को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था. उसके छोटे भाई ने ही पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी. भाई ने FIR में क्या-क्या बताया?

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कोर्ट ने इसे बहुत गंभीर मामला बताया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर - PTI)

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बुलंदशहर ज़िले में एक 36 साल के व्यक्ति को अपनी 60 साल की मां का रेप करने के जुर्म में उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई गई है (Man Rapes Mother). फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के जज वरुण मोहित निगम ने दोषी को सज़ा सुनाते हुए इस मामले को दुर्लभतम और बहुत गंभीर बताया, जो समाज की छवि ख़राब करता है. कोर्ट ने दोषी पर 51,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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दरअसल, बुलंदशहर पुलिस ने आरोपी को 22 जनवरी, 2023 को गिरफ़्तार किया गया था. आरोपी के छोटे भाई ने ही 18 जनवरी, 2023 को इलाक़े के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी. FIR के मुताबिक़, छोटे भाई ने बताया था कि दोषी ने अपनी मां को परिवार के कृषि फार्म से मवेशियों के लिए चारा लाने के लिए अपने साथ चलने को कहा. फिर वहीं, उसने मां के साथ रेप किया. भाई ने दावा किया था,

मां जब वापस लौटी, तो उसने हमें घटना के बारे में बताया. हमने परिवार के अंदर ही इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की. लेकिन मेरा भाई हमारी मां को ही अपनी पत्नी के रूप में उसके साथ रहने के लिए धमकाता रहा. इसके बाद हमने FIR दर्ज कराई.

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टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक़, इसके बाद उसके ख़िलाफ़ IPC की धारा 376 (रेप) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत FIR दर्ज की गई और उसे गिरफ़्तार कर लिया गया. इसी पर अब जस्टिस वरुण मोहित निगम ने 23 सितंबर को मामले में फ़ैसला सुनाया है. इस मामले में बुलंदशहर में सरकारी वकील विजय शर्मा ने भी मीडिया से बात की. इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर के मुताबिक़ विजय ने बताया,

मेरे पूरे करियर में यह अपनी तरह का पहला मामला है. क्योंकि मुक़दमे के दौरान मां बार-बार यही कहती रही कि उसका बेटा एक राक्षस है, जिसने उसके साथ रेप किया. कोर्ट ने रिकॉर्ड 20 महीने में इस मामले का निपटारा कर दिया है.

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वहीं, क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी ने इसे लेकर जुलाई, 2023 में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई पहल 'ऑपरेशन कनविक्शन' का ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि हमने जांच प्रक्रिया में तेज़ी लाई और निर्धारित समय के भीतर स्थानीय कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया. 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत काम किया गया. ऑपरेशन कनविक्शन का मकसद माफिया और महिलाओं और बच्चों के ख़िलाफ़ अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई करना और सख़्त सज़ा सुनिश्चित करना है.

वीडियो: बदलापुर रेप केस: एनकाउंटर के बाद आरोपी की मां ने क्या बताया?

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