The Lallantop

सरकारी ऐड में CM और गवर्नर भी लगा सकते हैं फोटो : SC

सुप्रीम कोर्ट ने 2015 का अपना ही फैसला पलटा दिया है, अब सिर्फ पीएम-प्रेसिडेंट को न रहेगी छूट.

Advertisement
post-main-image
फोटो - thelallantop
बिल्ली के भाग से सिकहर टूट गया है. सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और मिनिस्टरों को सरकारी विज्ञापनों में अपनी फोटोज इस्तेमाल करने की छूट दे दी है. इसके पहले 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देकर रोक लगा दी थी कि पीएम, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा कोई सरकारी ऐड में अपनी फोटो न लगाएगा. उसके बाद केंद्र और स्टेट की कई सरकारों ने कोर्ट से कहा था कि प्लीज हमको भी फोटो लगा लेने दीजिए न
इस खबर के बाद कुछ नेताओं के रिएक्शन Source- goodreads
इस खबर के बाद कुछ नेता अपनी खुशी छुपा नहीं सके Source- goodreads

जिनने रिक्वेस्ट की थी उनका कहना था कि ये तो हमारा हक़ बनता है ना? और ऐसे थोड़े होता है, ऐसे कैसे चलेगा. ये तो संघीय ढांचे पर अटैक है, हमला है, चोट है.
सुप्रीम कोर्ट से फोटो लगाने देने की गुजारिश करते मंत्री (Source- vomzi)
सुप्रीम कोर्ट से फोटो लगाने देने की गुजारिश करते पश्चिम बंगाल के एक  मंत्री (Source- vomzi)

केंद्र वालों का कहना था. सिर्फ प्रधानमंत्री की फोटो काहे लगे. उनके मंत्रिमंडल में और जो लोग हैं उनकी भी लगे. सबको बराबर अधिकार होने चैये.
अपने सहयोगियों को चिढ़ाते हुए प्रधानमंत्री (Source- firstpost)
अपने सहयोगियों को चिढ़ाते हुए प्रधानमंत्री (Source- firstpost)

 
फैसले के रिवीजन की रिक्वेस्ट करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी थे. जहां चुनाव होने वाले हैं.
बस भाई अब गंगा नहा लूं!
बस भाई अब गंगा नहा लूं!

और देखिए इधर खबर आई नहीं. फेसबुक पर लोग अरविंद केजरीवाल की मौज लेने लगे. ये फेसबुक वाले भी न!

Add Lallantop as a Trusted Sourcegoogle-icon
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement