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सौतेली मां ने नाबालिग बच्ची का कई बार रेप करवाया, पिता ने भी दबाई रखी बात, अब कोर्ट ने सजा सुनाई है

मामला Kerala के Kozhikode का है. दोषी सौतेली मां पहले से ही जेल में 20 साल की सजा काट रही है. वो बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में भी दोषी पाई गई थी.

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मुख्य आरोपी को कुल 40 साल की सजा (सांकेतिक फोटो- केरल पुलिस/आजतक)

केरल के कोझिकोड में तीन साल पुराने रेप मामले में एक महिला को 20 साल की सजा सुनाई गई है (Kerala Minor Rape Step Mother). 43 साल की महिला पर आरोप थे कि उसने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी का कई बार रेप करवाया. अब वो दोषी पाई गई है. घटना में पीड़ित नाबालिग के पिता का हाथ भी सामने आया है. नादापुरम फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे मामला दबाने के जुर्म में छह महीने की सजा सुनाई है. इसके अलावा, दोषी महिला ने जिस शख्स ने बच्ची का रेप करवाया उसे कुल 40 साल की जेल हुई है.

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आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला 2021 का है. मुख्य आरोपी की पहचान अनिल के तौर पर हुई है. उम्र 44 साल. उसने नाबालिग लड़की के साथ उसके घर और अपने आवास पर बार-बार रेप किया. जब बच्ची ने अपने पिता और सौतेली मां को इस बारे में बताया तो उन्होंने उससे ये बात किसी को ना बताने के लिए कहा और मामला दबाने की कोशिश की.

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लोक अभियोजक मनोज अरूर ने जानकारी दी है कि अनिल को अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग अवधि की सजा हुई है. इसमें अधिकतम 20 साल की जेल की सजा है इसलिए वो इतनी ही अवधि के लिए जेल में रहेगा.

बता दें, दोषी सौतेली मां पहले से ही जेल में 20 साल की सजा काट रही है. वो बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में भी दोषी पाई गई थी. पिछले साल सितंबर में नादापुरम की विशेष अदालत ने उसे कुल 75 साल की सजा सुनाई थी. अधिकतम सजा 20 साल की जेल थी इसलिए वो वही सजा काट रही है. बच्ची के बताने के बावजूद मामला भी रिपोर्ट ना करने के लिए बच्ची के पिता को छह महीने की जेल की सजा हुई थी.

कैसे सामने आई बात? 

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, बार-बार रेप के बाद लड़की को पुनर्वास केंद्र ले जाया गया जहां उसने मामले का खुलासा किया और घटना में शामिल सभी लोगों के बारे में भी बताया. इसके बाद पुलिस ने बच्ची की सौतेली मां, पिता और मुख्य आरोपी के खिलाफ POCSO समेत अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया.

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बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के एक और केस में भी सौतेली मां और पिता पर मुकदमा चल रहा है.

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