मानहानि केस में शिवसेना उद्धव गुट (Shivsena UBT) के नेता संजय राउत (Sanjay Raut) को मुंबई की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने दोषी ठहराया है. उन्हें 15 दिन जेल की सजा सुनाई गई है, साथ ही साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है. संजय राउत के खिलाफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) की पत्नी मेधा सोमैया ने मानहानि (Sanjay Raut Defamation Case) का मुकदमा दर्ज कराया था. राउत को भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है.
संजय राउत को कोर्ट ने सुनाई 15 दिन जेल की सजा, जुर्माना भी लगा, क्या है मामला?
Sanjay Raut Defamation Case: Mumbai की एक मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत को 15 दिनों की जेल और 25 हजार का जुर्माना लगाया है. संजय राउत को ये सजा मानहानि के एक मामले में सुनाई गई है.

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, संजय राउत ने किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया और उनके NGO युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के शौाचालय घोटाले का आरोप लगाया था. मेधा सोमैया ने इन आरोपों को निराधार और अपमानजनक बताया था और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने राउत के खिलाफ धारा 499 (किसी तरह का आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और धारा 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की थी.
मेधा सोमैया मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं. उन्होंने अपने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से कोर्ट में शिकायत की थी. इस शिकायत में कहा गया कि 15 अप्रैल, 2022 और उसके बाद राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में दुर्भावनापूर्ण और गलत बयान दिए. इन बयानों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम जनता के बीच प्रकाशित और प्रसारित किया गया. शिकायत में आगे जिक्र है कि संजय राउत का यह बयान उस दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल हुआ. और वहां भी बड़े पैमाने पर लोगों ने इसे पढ़ा और सुना.
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इधर, संजय राउत को दोषी ठहराए जाने पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि संजय राउत को 15 दिनों की सजा सुनाई गई है. और उन्हें हिरासत में लिया गया है. उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उन्हें यह राशि शिकायतकर्ता डॉ. मेधा सोमैया को देनी होगी.
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