सुप्रीम (Supreme Court) ने पत्रकार मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair Alt News) के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है. जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी 6 FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस एनवी रमना ने सोमवार, 18 जुलाई को ये आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी.
ऑल्ट न्यूज़ वाले मोहम्मद जुबैर के खिलाफ़ FIR रद्द होगी? जानिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ
जुबैर के वकील ने कहा, 'वे एक पत्रकार हैं, उनके खिलाफ लगातार FIR दर्ज हो रही हैं, एक में बेल मिलती है तो दूसरे में गिरफ्तारी हो जाती है.'

बार एंड बेंच वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका मोहम्मद जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने दाखिल की. उन्होंने कोर्ट से कहा,
'मोहम्मद जुबैर एक पत्रकार और फैक्ट चेकर हैं. उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई FIR दर्ज करवाई गई हैं, जैसे ही उन्हें एक मामले में जमानत मिलती है, उन्हें दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है. मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि हमारी याचिका पर हो सके तो आज (सोमवार, 18 जुलाई को) ही सुनवाई कर दी जाए.'
इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा,
'नहीं, नहीं आज नहीं...आप इसे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के पास ले जाइए. वे ही इस याचिका पर भी सुनवाई करेंगे. मैं इसे जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष लिस्ट कर रहा हूं.'
बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ही उस FIR को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है. जो उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश क सीतापुर जिले में दर्ज करवाई गई थी. इस मामले में जुबैर को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी. यह FIR Alt न्यूज़ के पत्रकार के खिलाफ यूपी में दर्ज 6 मामलों में से ही एक है.
सोमवार को पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से एक वैकल्पिक अपील भी की. उन्होंने कहा कि अगर ये 6 FIR रद्द न हों, तो यूपी में दर्ज इन सभी 6 FIR को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए. और इनकी जांच उस FIR के साथ ही हो, जिसे लेकर उनकी पहली बार गिरफ्तारी हुई थी. साथ जुबैर ने सभी 6 एफआईआर में अंतरिम जमानत की मांग भी अदालत से की है. इसके अलावा उन्होंने यूपी सरकार द्वारा बनाई गई उस एसआईटी टीम के गठन को भी चुनौती दी है, जो इन सभी 6 मामलों की जांच करेगी.
बता दें कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी के हाथरस, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में छह मामले दर्ज हैं. उनके खिलाफ ये मामले टीवी चैनलों के एंकर पर व्यंग्य करने, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने, देवी-देवताओं का अपमान करने, भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में दर्ज हुए हैं. सीतापुर में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत दे चुका है.
वीडियो देखें : ऑल्ट न्यूज़ वाले मोहम्मद जुबैर को जिस ट्वीट के लिए अरेस्ट किया गया, उसमें क्या था?