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26 नए बिल कौन-कौन से हैं, जिन्हें सरकार इस संसद सत्र में लाने जा रही है

संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा.

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मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री मोदी. (फाइल फोटो)
संसद (Parliament) के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार, 29 नवंबर से हो रही है. इसकी आधिकारिक जानकारी लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह ने 23 नवंबर को अजेंडा लिस्ट जारी करते हुए दी. सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलना है. इस सत्र में सरकार 26 नए बिल लाने जा रही है. आइए एक नज़र डालते हैं इन सभी बिल पर. 1. दी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (अमेंडमेंट) बिल 2021. इस बिल को सरकार नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेस एक्ट, 1985 में संशोधन के लिए पेश कर रही है. 2. दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (अमेंडमेंट) बिल, 2021. दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऐक्ट, 2003 को संशोधित करने के लिए सरकार बिल पेश कर रही है. 3. दी दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2021. इस बिल के जरिए सरकार दी दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1945 में संशोधित करेगी. 4. दी चार्टर्ड अकाउंट्स, दी कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स एंड दी कंपनी सेक्रेटेरीज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2021. इन संस्थाओं में सुधार और अनुशासन को दुरुस्त करने के लिए सरकार ये बिल पेश कर रही है. 5. इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी (अमेंडमेंट) बिल, 2021. बैंकों को दिवालिया होने से बचने की प्रक्रिया को और मज़बूत करने के लिए सरकार इस बिल को ला रही है. इसके जरिए दी इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 में संसोधन किया जाएगा. 6. दी कैंटोनमेंट बिल, 2021. आर्मी की कैंटोनमेंट बोर्ड के शासन व्यवस्था को और लोकतांत्रिक और आधुनिक बनाते हुए उनके विकास के लिए ये बिल लाया जा रहा है. 7. इंटर-सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन) बिल, 2021. इस बिल का उद्देश्य सेना अधिनियम, 1950 नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन व्यक्तियों के संबंध में अनुशासन और उचित निर्वहन या कर्तव्यों के लिए कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड ऑफ इंटर-सर्विसेज ऑर्गनाइजेशन को सशक्त बनाना है. 8. दी इंडियन अंटार्कटिका बिल, 2021. भारत की अंटार्कटिका गतिविधियों का नीति निर्धारण करने और इसको एक ढांचा प्रदान करने के लिए ये बिल सरकार लेकर आ रही है. इसके तहत अंटार्कटिका के वातावरण और वहां के जीव जंतुओं के संरक्षण के नज़रिए से बिल लाया जा रहा है. 9. दी इमिग्रेशन बिल, 2021. इस बिल से सरकार माइग्रेशन के लिए एक मजबूत, पारदर्शी और व्यापक प्रबंधन ढांचा तैयार करना चाहती है. ये बिल दी इमिग्रेशन बिल ऐक्ट, 1983 की जगह लेगा. 10. दी क्रिप्टोकरेंसी एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021. ये बिल सरकार भारत के सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए ला रही है. हालांकि, इसमें कुछ अपवाद होंगे. इसके ज़रिए सरकार आरबीआई की आधिकारिक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने का रास्ता बना रही है. 11. दी पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021. ये बिल नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को पेंशन फंड रेग्युलेटरी अथॉरिटी से अलग करने के लिए लाया जा रहा है. 2019 और 2020 के बजट में इसकी बात कही गई थी. 12. दी बैंकिंग लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2021. 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए ये बिल लाया जा रहा है. निजीकरण की बात 2021 के बजट में कही गई थी. 13. दी इंडियन मैरीटाइम फिशरीज़ बिल, 2021. ये बिल भारत के समुद्री इलाक़ों में दूसरे देश के जहाज़ों के इस्तेमाल से मछली पकड़ने के क़ानूनों में बदलाव लाने, मछलीपालन को बढ़ावा देने और उसके संरक्षण के लिए लाया जा रहा है. 14. दी नेशनल डेंटल कमीशन बिल, 2021. भारत में एक नेशनल डेंटल कमीशन की स्थापना करते हुए और डेंटिस्ट एक्ट, 1948 को रद्द करने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है. 15. दी नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन बिल, 2021. नर्सिंग और मिडवाइफरी की नेशनल कमीशन की स्थापना और इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, 1947 को रद्द करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है. 16. दी मेट्रो रेल (कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, एंड मेंटेनेंस) बिल, 2021. मेट्रो रेलवे से जुड़े 1978 और 2002 के ऐक्ट को रद्द करने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है. इसके तहत PPP मॉडल पर चलने वाली मेट्रो भी शामिल होंगी. 17. दी हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज (सैलरी एंड कंडीशन ऑफ़ सर्विस) अमेंडमेंट बिल, 2021. इस बिल के ज़रिए हाईकोर्ट जज एक्ट, 1954 और सुप्रीमकोर्ट जज एक्ट, 1958 में संशोधन किया जाएगा. 18. दी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021. बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने, समस्याओं के समाधान की प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है. 19. दी एनर्जी कॉन्सर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2021. पेरिस में हुई अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत जलवायु परिवर्तन के नज़रिए से बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए ये बिल लाया जा रहा है. 20. दी नेशनल ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी बिल, 2021. गुजरात के वड़ोदरा में बनी नेशनल रेल और ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट को नेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के लिए लाया जा रहा है. 21. दी कॉन्स्टिटूशन (शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्ज़)ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2021. इस बिल के ज़रिए केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के लिस्ट में संशोधन करेगी. 22. दी कॉन्स्टिट्यूशन (शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्ज़)ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2021. इस बिल के ज़रिए केंद्र सरकार त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट में संशोधन करेगी. 23. दी ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स(प्रिवेन्शन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन) बिल, 2021. व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर रोक लगाने. पीड़ितों के अधिकारों का सम्मान और उनकी देखभाल, सुरक्षा, सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था प्रदान करने, इसके अलावा उनके लिए कानूनी, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है. 24. दी नेशनल एंटी-डोपिंग बिल, 2021. नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी को एक लेजिस्लेटिव ढांचा प्रदान करने और वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी के कन्वेंशन के तहत बदलावों को आसानी से अपनाने की व्यवस्था बनाने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है. 25. दी फार्म लॉ रीपील बिल, 2021. 2020 में पारित हुए तीनों विवादित कृषि क़ानूनों को रद्द करने के लिए सरकार इस बिल को पेश करने वाली है. 26. दी मीडिएशन बिल, 2021. इस बिल के ज़रिए सरकार मुकदमा होने से पहले मध्यस्थता के प्रस्ताव और तत्काल राहत की मांग को लेकर अदालतों का रुख़ करने का प्रावधान लाना चाहती है.