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अगर अब तक पैन-आधार लिंक नहीं किया तो क्या-क्या दिक्कत झेलनी पड़ेगी?

नहीं लिंक किया तो सरकार ने फंसाने का उपाय कर लिया!

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पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक ना करने पर बहुत तरह की दिक्कतें हो सकती हैं. (सांकेतिक फोटो: इंडिया टुडे)
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समयसीमा कल यानी 31 मार्च को खत्म हो रही है. पिछले साल 18 सितंबर को यह समयसीमा बढ़ाई गई थी. पहले यह काम 30 सितंबर 2021 तक करना था. केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी का हवाला देकर यह समयसीमा बढ़ा दी थी. केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी CBDT की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि महामारी की वजह से कई तरह की समस्याएं आईं, जिन्हें देखते हुए ये फैसला लिया गया. केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की इस घोषणा से पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पिछले साल कहा था कि पैन और आधार कार्ड के लिंक ना होने की स्थिति में पैन कार्ड को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा. 31 मार्च तक पैन और आधार लिंक ना होने पर जुर्माना लगेगा. 29 मार्च को केंद्र सरकार की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर 31 मार्च, 2022 के तीन महीने के अंदर पैन को आधार से लिंक किया जाता है, तो 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. वहीं अगर, तीन महीने के बाद ऐसा किया जाता है तो जुर्माना बढ़कर एक हजार रुपये हो जाएगा. क्या दिक्कतें होंगी? केंद्र सरकार कई बार कह चुकी है कि आधार कार्ड का मुख्य उद्देश्य लोगों तक सीधे कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाना है. इसके साथ पैन कार्ड लिंक होने पर इस पूरी प्रक्रिया में और भी सहूलियत होगी. सरकार का यह भी कहना है कि पैन और आधार कार्ड के लिंक होने पर वित्तीय अपराधों को रोकने में भी मदद मिलेगी. फिलहाल, आधार और पैन कार्ड को एक SMS भेजकर भी लिंक किया जा सकता है. साथ ही साथ इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. वेबसाइट पर दिए गए ‘लिंक आधार’ सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यूजर को दूसरी जरूरी जानकारी देनी होगी. आधार और पैन कार्ड को लिंक करने लिए किसी और दूसरे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है. जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि आधार से लिंक ना होने पर पैन कार्ड को अमान्य माना जाएगा. एक तरीके से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इससे कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाएंगी. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा. पैन कार्ड अमान्य होने की स्थिति में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा. साथ ही साथ टैक्स रिफंड भी फंस सकता है. यही नहीं, 50 हजार रुपये या इससे अधिक के बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर 10 हजार रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है. आधार और पैन कार्ड के लिंक ना होने पर बैंक दोगुना टीडीएस भी काट सकता है.