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पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सज़ा

देशद्रोह के दोषी पाए गए हैं मुशर्रफ.

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पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ (फोटो: रॉयटर्स)
परवेज़ मुशर्रफ. पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति. पूर्व सेना प्रमुख. उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है. देशद्रोह के मामले में. उनके खिलाफ ये मामला दिसंबर, 2013 में दर्ज करवाया गया था. 3 नवंबर, 2007 को इमरजेंसी लागू करने और संविधान को निलंबित की वजह से. तब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे. मुशर्रफ को मार्च, 2014 में दोषी करार दिया गया था. लेकिन सज़ा का ऐलान साढ़े पांच साल से भी ज्यादा समय बाद हुआ है. इस मामले की सुनवाई के पाकिस्तानी के सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों को नियुक्त किया था. पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस वकार अहमद सेठ, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम और सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस नज़ार अकबर. जजों ने 2-1 के बहुमत से मुशर्रफ के खिलाफ फैसला सुनाया है. अगले 48 घंटों में विस्तार से फैसला जारी किया जाएगा. Geo New का ट्वीट देखिए.  कोर्ट ने मुशर्रफ को आदेश दिया था कि वह 5 दिसंबर को कोर्ट में बयान दर्ज करें. इस पर मुशर्रफ ने जवाब दिया था कि वह बहुत बीमार हैं और देश आकर बयान दर्ज नहीं करवा सकते. उन्होंने कहा था, 'मैंने पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी है और उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा. मुझ पर गद्दारी के जो आरोप लगाए गए हैं, पूरी तरह से गलत हैं. मुझ पर मुल्क से गद्दारी का कोई केस नहीं बनता.' मुशर्रफ की टीम सुप्रीम कोर्ट में फैसले की अपील कर सकती है. यदि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखती है, तो उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट चाहे तो फैसले में बदलाव कर सकती है और पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 45 के तहत उन्हें जीवनदान मिल सकता है. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, मुशर्रफ अमिलॉइडोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित हैं. वह अभी दुबई में हैं. गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद मार्च, 2016 में मुशर्रफ पाकिस्तान से बाहर चले गए थे और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पाकिस्तान नहीं लौटे. 76 साल के परवेज मुशर्रफ साल 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे.
वीडियो- पुलवामा अटैक पर पूर्व पाक राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने क्या कहा था?

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