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ननकाना साहिब गई भारतीय महिला ने पाकिस्तानी से शादी कर ली, अब पाकिस्तान वापस नहीं आने दे रहा

48 साल की सरबजीत कौर 4 नवंबर को एक धार्मिक जत्थे के साथ भारत से पाकिस्तान गई थीं. यह जत्था पाकिस्तान में गुरु नानक देव की 556वीं जयंती समारोह में शामिल होने ननकाना साहिब पहुंचा था. रिपोर्ट के मुताबिक वहां पहुंचने के बाद सरबजीत एक पाकिस्तानी नागरिक नासिर हुसैन के साथ रिलेशनशिप में आ गईं.

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भारतीय सिख महिला के डिपोर्ट करने पर पाकिस्तान ने लगाई रोक. (फोटो- इंडिया टुडे)

पाकिस्तान ने भारतीय मूल की एक सिख महिला के भारत लौटने पर रोक लगा दी है. बताया जा रहा है कि महिला को 5 जनवरी को अटारी-वाघा बॉर्डर के जरिए भारत डिपोर्ट करना था. लेकिन आखिरी वक्त पर पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने महिला को गिरफ्तार कर लिया.

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इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 48 साल की सरबजीत कौर 4 नवंबर को एक धार्मिक जत्थे के साथ भारत से पाकिस्तान गई थीं. यह जत्था पाकिस्तान में गुरु नानक देव की 556वीं जयंती समारोह में शामिल होने ननकाना साहिब पहुंचा था. रिपोर्ट के मुताबिक वहां पहुंचने के बाद सरबजीत एक पाकिस्तानी नागरिक नासिर हुसैन के साथ रिलेशनशिप में आ गईं. उन्होंने नासिर से शादी कर ली और कथित तौर पर इस्लाम धर्म अपना लिया. साथ ही अपना नाम बदलकर नूर हुसैन कर लिया. आरोप है कि नासिर से शादी करने के बाद से ही सरबजीत पाकिस्तान में अवैध ढंग से रह रही थीं.

हालांकि, सरबजीत को भारत नहीं आने देने को लेकर पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है. यह भी साफ नहीं हो पाया है कि दोबारा उन्हें भारत भेजने की प्रक्रिया कब और कैसे शुरू की जाएगी.

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हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों ने यह संकेत जरूर दिया कि सरबजीत की शादी, वीजा स्टेटस और सिटीजनशिप संबंधित सभी याचिकाएं लाहौर हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं.

सोशल मीडिया पर सरबजीत के पाकिस्तान में शादी करने का एक 18 मिनट का वीडियो वायरल हुआ. जिसके बाद वहां विवाद हो गया. बताया गया कि विवाद के बढ़ने पर पाकिस्तानी पुलिस ने 13 नवंबर, 2025 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया था. बाद में छोड़ दिया गया. क्योंकि, उस वक्त सरबजीत के तीर्थ वीजा की मियाद खत्म नहीं हुई थी.

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बाद में 18 नवंबर को सरबजीत और उनके पाकिस्तानी पति ने लाहौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की. इसमें उन्होंने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को दोनों के निजी जीवन में दखल न देने का निर्देश दिया था.

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