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फंस गया नीरव मोदी, कोर्ट ने कहा - 'चलो जाओ इंडिया!'

कोर्ट का कहना है कि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण ग़लत नहीं है.

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(फ़ाइल फोटो)

नीरव मोदी की अपील ख़ारिज हो गई है. न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक़, लंदन के हाई कोर्ट ने 9 नवंबर को नीरव मोदी (Nirav Modi) की बचाव अपील ख़ारिज कर दी और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) स्कैम में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में भारत भेजने के आदेश दिए हैं. नीरव मोदी पर कर्ज़ घोटाले का मामला चल रहा है. ये स्कैम अनुमानित 2 बिलियन अमरीकी डॉलर का है.

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'अब तो जेल जाना पड़ेगा'

'भगौड़े' हीरा कारोबारी नीरव मोदी के ख़िलाफ़ फिलहाल ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है. उन पर 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप हैं. जब PNB घोटाला सामने आया और जांच शुरू हुई, तो वो भारत से भाग गया. फिलहाल वह लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में हैं.

नीरव मोदी ने मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर भारत में प्रत्यर्पण के ख़िलाफ़ अपील की थी. हालांकि, रॉयल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने कहा कि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण अन्यायिक या दमनकारी नहीं होगा.

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12 अक्टूबर को नीरव मोदी की याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नीरव मोदी की याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. नीरव मोदी का पक्ष सुनते हुए, अदालत ने कहा था कि भारत एक फ़्रेंडली पावर है और UK को अपने संधि दायित्वों का सम्मान करना चाहिए. अदालत ने ये भी कहा कि उन्हें भारत सरकार के इस आश्वासन पर कोई संदेह नहीं है कि नीरव मोदी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा दी जाएंगी.

नीरव मोदी के बचाव में तर्क दिया गया था कि वो अवसाद में था और देश में असुरक्षित माहौल की वजह से उसकी स्थिति और ख़राब हो सकती है. ये भी आरोप लगाए कि भारतीय मीडिया उनके ख़िलाफ़ बहुत कटु है और जनता उनके पुतले जलाती है. 

लंदन में 72 करोड़ के अपार्टमेंट में रह रहा है नीरव मोदी

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