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छोटे बच्चों को बिना हेलमेट बाइक पर ले जाना बंद होने वाला है, सरकार नए नियम ले आई

ये नए सड़क सुरक्षा नियम लापरवाह लोगों के लिए सिरदर्द बनने वाले हैं.

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तस्वीर पीटीआई से साभार है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने दुपहिया वाहनों (बाइक, स्कूटी) पर छोटे बच्चों को ले जाने से संबंधित नए सुरक्षा नियम जारी किए हैं. मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि चार साल की उम्र तक के बच्चों को टू व्हीलर पर ले जाने के लिए हेलमेट पहनाना अनिवार्य होगा. मंत्रालय के मुताबिक सुरक्षा के मद्देनजर दुपहिया पर सवार छोटी उम्र के बच्चों को बांधे रखने के लिए चालक को हार्निस बेल्ट भी लगानी होगी. इसके अलावा, अगर बाइक या स्कूटी पर चार साल या उससे कम उम्र का बच्चा सवार है, तो वाहन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रतिघंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
MoRTH के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर किसी ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो उसे एक हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. साथ ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है.
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बिना हेलमेट के छोटे बच्चों को बाइक पर बिठाया तो लगेगा जुर्माना. (सांकेतिक तस्वीर- पीटीआई)

हार्निस बेल्ट कैसी होनी चाहिए?

नए नियमों के लिए केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में संशोधन किए गए थे. MoRTH का कहना है कि दुपहिया वाहनों की पीछे की सीटों को सुरक्षित बनाने के मकसद से नए नियम लाए गए हैं. इसी के तहत चार साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है.
नियमों के मुताबिक दुपहिया सवारी के दौरान छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली हार्निस बेल्ट मजबूत, लेकिन हल्के वजन वाली होनी चाहिए. बेल्ट वाटरप्रूफ, गद्देदार और 30 किलो तक का वजन ले जाने में सक्षम होनी चाहिए. वाहन चलाने वाले को इसका ध्यान रखना है कि वो राइड से पहले बच्चे को सेफ्टी हार्निस से बांधे. इससे बच्चे के गाड़ी से गिरने या पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति के हाथ से फिसलने का डर नहीं रहेगा. पूरे सफर के दौरान बच्चा सुरक्षित रहेगा.
नोटिफिकेशन में मंत्रालय ने बताया है कि ये सेफ्टी हार्नेस कैसा होगा. उसने लिखा है,
"सेफ्टी हार्नेस चालक द्वारा पहने जाने वाला एक वेस्ट है, जो अजस्ट करने योग्य होगा. इसमें वेस्ट से जुड़ी पट्टियां होंगी और चालक द्वारा पहने जाने वाले शोल्डर लूप्स होंगे. इनके जरिये बच्चे का शरीर चालक से जुड़ा रहेगा."
इसके बाद नोटिफिकेशन में उदाहरण के तौर पर कुछ तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, जिनसे पता चल सके कि राइडिंग के वक्त बच्चे को पहनाए जाने वाला सेफ्टी हार्नेस कैसा होगा. आप नीचे ये तस्वीर देख सकते हैं.
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MoRTH के नोटिफिकेशन में दिखाई गई तस्वीर.

वहीं क्रैश हेलमेट को लेकर मंत्रालय ने कहा है कि ये सरकार के निर्धारित मानदंडों वाला होना चाहिए. उसने बताया है कि सरकार ने इसके लिए मैन्युफैक्चरर्स को पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है. उनसे कहा गया है कि वे चार साल तक के बच्चों के लिए भी क्रैश हेलमेट बनाना शुरू कर दें.
बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अक्टूबर 2021 में ही ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था. इसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े कानून में कई संशोधन लाने का प्रस्ताव रखा गया था. इन नए नियमों को मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 के नाम से जारी किया है, जो पब्लिकेशन की तारीख से एक साल बाद लागू हो जाएंगे.