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शाहरुख के साथ हुई चैट लीक करने पर कोर्ट ने समीर वानखेड़े को क्या फटकार लगाई?

शाहरुख से हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया था.

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 8 जून तक रोक लगाई है

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के संबंध में 25 करोड़ रुपये की जबरन वसूली मामले में कोर्ट ने राहत दी. 22 मई को हाई कोर्ट ने वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 8 जून तक रोक लगा दी.

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वानखेड़े ने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में उनके खिलाफ दर्ज CBI की FIR के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी. 22 मई को सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय आहूजा और जस्टिस एमएम सथाये की वेकेशन बेंच ने CBI से कहा कि वे 3 जून तक वानखेड़े की याचिका पर जवाब दाखिल करें. इस मामले में अगली सुनवाई अब 8 जून को होगी.

कोर्ट ने वानखेड़े को पिटीशन में शामिल चैट और बाकी मटिरियल्स को सार्वजनिक नहीं करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही वानखेड़े को कोर्ट में एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी, जिसके मुताबिक वे मीडिया से बात नहीं करेंगे और सीबीआई के बुलाए जाने पर हर बार पेश होंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे.

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25 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप

आपको बता दें कि CBI ने वानखेड़े पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने के बदले 25 करोड़ रुपए की मांग की थी. इस मामले में CBI ने वानखेड़े समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. इसी के खिलाफ वानखेड़े कोर्ट पहुंचे थे. इस मामले में CBI ने 20 और 21 मई को समीर वानखेड़े से 11 घंटे तक पूछताछ की थी. CBI ने उन्हें 24 मई को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है.

चैट लीक पर वानखेड़े को फटकार 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समीर वानखेड़े को उनके और शाहरुख खान के बीच कथित व्हाट्सएप चैट के लीक होने के लिए भी फटकार लगाई. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि वानखेड़े ने जानबूझकर शाहरुख खान की चैट मीडिया के एक वर्ग को लीक की और इससे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है. एजेंसी ने तर्क दिया कि वानखेड़े जांच को प्रभावित कर सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं.

‘लीक चैट वानखेड़े की बेगुनाही का सबूत नहीं’ 

इस पर वानखेड़े की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आबाद पोंडा ने तर्क दिया कि उन्होंने मीडिया को कोई चैट लीक नहीं की, ये उनकी याचिका का एक हिस्सा है. क्योंकि वानखेड़े पर बॉलीवुड स्टार के बेटे को छुड़ाने के एवज में जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था. हालांकि, शाहरुख खान खुद वानखेड़े को एक ईमानदार अधिकारी कह रहे हैं. इस पर सीबीआई ने कहा कि चैट वानखेड़े की बेगुनाही का सबूत नहीं है.

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सीबीआई के वकील एडवोकेट कुलदीप पाटिल ने कहा, ये अनुरोध एक पिता द्वारा किया गया था जिसका युवा बेटा उनकी हिरासत में था. वानखेड़े इसे ‘ईमानदारी के प्रमाणपत्र’ के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.  

क्या था मामला

आपको बता दें कि एनसीबी ने 3 अक्टूबर 2021 को बॉलीवुड एक्टर शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. हालांकि, NCB आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सकी थी. बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन को 3 हफ्ते बाद जमानत दे दी थी. जबकि 27 मई 2022 को कोर्ट ने आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में क्लीन चिट दे दी थी. क्योंकि NDPS कोर्ट में NCB की ओर से दाखिल चार्जशीट में आर्यन खान का नाम शामिल नहीं था. और ड्रग्स केस की जांच में NCB को आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे.

वीडियो: शाहरुख खान की समीर वानखेड़े से पूरी बातचीत, बोले, 'भगवान के लिए...

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