2015 के बेअदबी मामले (Bargadi Sacrilege) में आरोपी प्रदीप सिंह (Pradeep Singh) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पंजाब के फरीदकोट में गुरूवार, 10 नवंबर को आरोपी बाइक पर आए और डेरा प्रेमी प्रदीप पर फायर कर दिया. इस घटना में गनमैन समेत तीन लोग घायल भी हुए हैं. हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली है.
बेअदबी का आरोपी था प्रदीप सिंह, गोल्डी बराड़ के शूटर्स ने हत्या कर दी!
हमले में तीन लोग घायल हुए हैं.


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी प्रदीप सिंह सुबह अपनी दुकान खोलने जा रहा था. तभी दो बाइकों पर सवार पांच बदमाश वहां पहुंचे और उसपर गोलियां चला दीं. घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के मुताबिक, प्रदीप को मारने के लिए बदमाश जिस बाइक पर आए थे वो बिना नंबर की थी. माना जा रहा है कि हत्या की प्लानिंग पहले से की गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ के नाम से दावा किया गया कि बेअदबी केस में इंसाफ ना मिलने के चलते ये हत्या की गई है.
किस केस में आरोपी था प्रदीप?दरअसल 1 जून, 2015 को फरीदकोट के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव के एक गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब का एक "सरूप" गायब हो गया था. तीन महीने बाद, बुर्ज जवाहर सिंह वाला और बरगारी गांवों में पवित्र पुस्तक के खिलाफ अपमानजनक भाषा वाले पोस्टर चिपकाए गए. फिर अक्टूबर में गुरु ग्रंथ साहिब के कई पन्ने बरगारी में बिखरे हुए पाए गए. आरोपियों में प्रदीप सिंह भी शामिल था. मामले में पंजाब सरकार ने SIT का गठन किया था. बाद में केस CBI को सौंपा गया था. फिलहाल, प्रदीप जमानत पर बाहर था. जान से मारने की धमकी के बाद उसे सिक्योरिटी भी मिली थी.
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट में लिखा-
पंजाब एक शांतिप्रिय राज्य है जहां लोगों का आपसी भाईचारा बहुत मजबूत है. किसी को भी पंजाब की शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. राज्य की शांति बनाए रखने के लिए नागरिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं.
पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है. साथ ही प्रदीप के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
फिलहाल, बेअदबी के मामले में दो से तीन साल 3 साल तक की सजा है. 2018 में पंजाब सरकार ने बेअदबी मामले पर कानून में संशोधन कर आजीवन कारावास की बात आगे बढ़ाई थी. प्रस्ताव पर केंद्र ने कोई एक्शन नहीं लिया. वहीं ये मांग उठती रही है कि बेअदबी के मामले में 10 से 20 साल की सजा होनी चाहिए.
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