समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्वॉलिटी बार मामले में जमानत मिल गई है. उन पर क्वॉलिटी बार पर कब्जा करने का आरोप लगा था. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने इन मामले में उन्हें जमानत दे दी है. जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. आजतक के पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक अब किसी भी दूसरे मामले में आजम खान की जमानत अर्जी लंबित नहीं है. जजमेंट अपलोड होने के बाद जमानत की प्रक्रिया पूरी करने और आजम खान के जेल से बाहर आने में दो-तीन दिन का समय लग सकता है.
आजम खान जेल से बाहर आएंगे, क्वॉलिटी बार मामले में भी मिली जमानत
अब किसी भी दूसरे मामले में आजम खान की जमानत अर्जी लंबित नहीं है. ऐसे में संभावना है कि जल्द सपा नेता जेल से बाहर होंगे.


इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया था. मोहम्मद आजम खान की तरफ से एमपी-एमएलए कोर्ट से 17 मई 2025 को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया गया था.
क्या है क्वॉलिटी बार केस?आजतक के पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक आजम खान के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी में क्वॉलिटी बार पर कब्जा करने का आरोप लगा था. 21 नवंबर 2019 को बार मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने FIR दर्ज कराई थी. पुलिस ने चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म खां को नामजद किया था.
लेकिन इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने 2024 में सपा नेता मोहम्मद आजम खान को भी आरोपी बनाया था. इस मामले में जनवरी 2025 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत में आजम खान के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के नाम अलॉट की गई थी. और इसमें किसी तरह के नियमों की अनदेखी नहीं की गई थी. वकीलों ने अदालत से कहा कि आजम खान ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल नहीं किया था. अभियोजन भी आजम खान पर लगे आरोपों को साबित नहीं कर सका. जिसके चलते कोर्ट ने मोहम्मद आजम खान के बचे हुए इस आखिरी मामले में जमानत मंजूर कर ली.
अधिवक्ता मोहम्मद खालिद के मुताबिक इसी मामले में आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 2020 में ही जमानत मिल चुकी है. उनके मुताबिक आजम खान के खिलाफ लगभग 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए गए थे. उन्हें सभी मुकदमों में अब जमानत मिल चुकी है. इसलिए उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. इससे पहले 10 सितंबर 2025 को आजम खान को डूंगरपुर में बस्ती कब्जाने जाने के मामले में भी कोर्ट से जमानत मिल चुकी है.
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