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अंकिता भंडारी मर्डर केस में मुख्य आरोपी पुलकित को प्रशासन नेे दे दी ये बड़ी राहत...

पौड़ी जिला पुलिस ने हरिद्वार और पौड़ी जिलों में आरोपी की 2.75 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने की सिफारिश की थी.

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सितंबर 2022 में 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी (फोटो- आजतक)

उत्तराखंड (Uttarakhand) के अंकिता भंडारी मर्डर केस (Ankita Bhandari Murder Case) में नया अपडेट सामने आया है. प्रशासन ने जानकारी दी है कि आरोपी पुलकित आर्य (Pulkit Arya) की प्रॉपर्टी को जब्त नहीं किया जा सकता. पौड़ी जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जांच के दौरान जमीन की खरीदी को लेकर किसी आपराधिक इरादे की पुष्टि नहीं हुई है.

आपको बता दें कि, सितंबर 2022 में 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी. वो भोगपुर में बने वनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं. हत्या के आरोप रिजॉर्ट के संचालक पुलकित आर्य और दो सहकर्मियों पर लगे. प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता. आरोपी पुलकित BJP के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया. सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं. 

मामले की जांच के वक्त पौड़ी जिला पुलिस ने हरिद्वार और पौड़ी जिलों में आरोपी की 2.75 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने की सिफारिश की थी. बताया था कि वो हड़पी गई वन भूमि पर बनाई गई थीं. शुरूआती जांच में ये भी पता चला था कि गंगा भेगपुर वाला वनतरा रिजॉर्ट भी अवैध रूप से हड़पी गई जमीन पर बनाया गया था.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, अब मामले की जांच कर रहे यमकेश्वर SDM ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आरोपी पुलकित का गंगा भोगपुर में 0.334 हेक्टेयर जमीन की खरीदारी में कोई आपराधिक इरादा था, ऐसा साफ नहीं है. जांच रिपोर्ट में कहा गया,

जिस तरह से आरोपी ने संपत्ति खरीदी, उसमें कुछ भी गलत नहीं है और इसलिए इसकी कुर्की संभव नहीं है. ये प्रॉपर्टी आरोपी ने अपराध करने से काफी पहले खरीदी थी.

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SDM की ये जांच रिपोर्ट पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने पुलिस को सौंप दी है.

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