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सोसाइटी की जगह सब लोगों के लिए है, तुम्हारी कार खड़ी करने के लिए नहीं

हाईकोर्ट का आदेश है. एक फ्लैट के लिए सिर्फ एक कार पार्किंग की जगह एलॉट हो.

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फोटो - thelallantop
दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. इस फैसले से शहर में पार्किंग की प्रॉब्लम हल्की फुल्की सॉल्व होगी. फैसला ये है कि एक फ्लैट की पार्किंग सिर्फ एक कार के लिए एलॉट होगी. बुधवार को आया है ये फैसला. इससे मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स में रहने वालों को थोड़ी टेंसन हो सकती है जिनके पास ज्यादा गाड़ियां हैं. एक अर्जी दायर की गई थी कोर्ट में. कि सोसायटी वाले उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं. कोर्ट उनकी चार कारों के लिए सोसायटी में जगह दिलाए. कोर्ट ने हड़का दिया. कहा कि सोसायटी का कॉमन एरिया सबके इस्तेमाल के लिए है. तुम्हारी कार पार्क करने के लिए नहीं. जो बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी. जस्टिस गीता मित्तल और आईएस मेहता. उन्होंने कहा कि लोग धड़ाक से एक के बाद दूसरी कार खरीद रहे हैं. बिना ये देखे कि पार्क करने को जगह मिलेगी या नहीं. गांधी के कहे पर चलो. कोई भी चीज तब खरीदो जब उसकी जरूरत हो. पैसा ज्यादा हो गया है इसलिए न खरीद के रख लो. ये भी कहा कि ज्यादा कारें होने से नुकसान बढ़ते जा रहे हैं. पॉल्यूशन बढ़ रहा है जगह घट रही है. खुले में खड़ी तमाम गाड़ियां जमीन को ढक लेती हैं. जिससे बारिश में पानी नहीं सोख पाती वो जमीन. हाईकोर्ट का फैसला फायदे का है. अगर लोग इसको पॉजिटिव लें तो. सरकार भी पॉल्यूशन और जाम से निजात दिलाने के लिए दिमाग लगा रही है. ऑड ईवेन फॉर्मूला इसी के लिए तो था. उस पर कुछ लोगों ने शक किया था कि लोग दो कारें खरीद लेंगे. अब सोचो दो कार वालों का कि ले तो लेंगे लेकिन खड़ी कहां करेंगे.

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