27 फरवरी, 2024 को देश की सर्वोच्च अदालत ने ‘गुमराह करने वाले’ विज्ञापनों को लेकर पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई है. कोर्ट ने पतंजलि के स्वास्थ्य संबंधित विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक लगा दी है. माने कंपनी आगे कभी इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर पाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
आसान भाषा में: Drugs & Magic Remedies Act क्या है जिसकी वजह से Patanjali को फटकार लगी
कोर्ट ने पतंजलि के स्वास्थ्य संबंधित विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक लगा दी है.
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