दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में अंसल बंधुओं को 7-7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों में से हरेक पर सवा दो करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इससे पहले बीती 8 अक्टूबर को कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत पांच लोगों को इस मामले के साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया था. कोर्ट ने अंसल बंधुओ के साथ कोर्ट के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा, पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई थी. इसमें IPC की धारा 120-बी, 109, 201 और 409 के तहत अपराध करने का मामला दर्ज किया गया था.
कोर्ट के फैसले के दिन यानी 8 अक्टूबर, 2021 को लल्लनटॉप ने इस अग्निकांड के इतिहास पर एक स्पेशल स्टोरी की थी, जिसे हम एक बार फिर पाठकों के सामने रख रहे हैं.
उपहार कांड मामले में अंसल बंधुओं को 7-7 साल की सजा, करोड़ों का जुर्माना भी लगा
जब 'बॉर्डर' देखने गए 59 लोगों के लिए गैस चेंबर बन गया उपहार सिनेमा.
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उस दिन शुक्रवार का दिन था और जेपी दत्ता की सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर’ सिनेमा हॉल में रिलीज की गई थी. (तस्वीर: Getty)
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