मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑस्ट्रेलिया जैसे कानून पर विचार करने की अपील की है, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से रोकता है. कोर्ट ने ऑनलाइन हानिकारक और पोर्नोग्राफिक कंटेंट की आसान उपलब्धता और बच्चों की मानसिक सेहत और सुरक्षा पर इसके असर को लेकर चिंता जताई है. यह बात इंटरनेट पर नाबालिगों को होने वाले खतरों को उजागर करने वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही गई. क्या कहा है कोर्ट ने, जानने के लिए देखें वीडियो.
क्या भारत में बैन हो जाएगा सोशल मीडिया, मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है?
कोर्ट ने ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट की आसान उपलब्धता को लेकर चिंता जताई है.
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