मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच ने तिरुप्परनकुंड्रम विवाद में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि सुब्रमण्यस्वामी मंदिर प्रबंधन को "दीपाथून" पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगाई दीपम जलाने से नहीं रोका जा सकता. न्यायाधीशों ने पूर्व एकल न्यायाधीश के उस निर्देश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि पारंपरिक दीपक स्तंभ पर दीप जलाए जाएंगे. पूरा मामला समझने के लिए देखिए वीडियो.
तमिलनाडु में जज के खिलाफ जिस त्यौहार के चलते महाभियोग लाया गया उसपर क्या फैसला आया?
कार्तिगाई दीपम केरल, तमिलनाडु और अन्य इलाकों में तमिल हिन्दुओं द्वारा मनाए जाने वाली एक पुरानी प्रथा है. मद्रास हाई कोर्ट ने इसे लेकर एक महत्वपूर्व फैसला सुनाया है.
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