सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न से जुड़े कानून (POSH Act) पर बड़ा फैसला सुनाया है. अब अगर किसी महिला को कार्यस्थल पर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़े, तो वह अपने ही दफ्तर की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (ICC) में शिकायत कर सकती है. उसे आरोपी के दफ्तर या संस्था की ICC के पास जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. पूरी रिपोर्ट देखिए.
'पॉश एक्ट' पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बाहरी आरोपी पर भी महिला अपने दफ्तर में कर सकती है शिकायत
सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act पर बड़ा फैसला सुनाया है.
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