अब जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया. वहीं, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के पहले के फैसले को बहाल किया गया. कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों की जांच प्रक्रिया और हाईकोर्ट द्वारा बाद में इसे मंजूरी देने की कड़ी आलोचना की. बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ सभी आरोप निर्णायक रूप से साबित नहीं हुए हैं. क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए वीडियो.
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मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के पास पहुंचा और उसने CAT के फैसले को पलट दिया. इसके बाद वीएम सौदागर की तरफ से 2019 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया.
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