Supreme Court ने 16 साल पुराने एक National Consumer Disputes Redressal Commision (NCDRC) से जुड़े केस में एक फैसला पलटा है. पुराने फैसले में कहा गया था कि क्रेडिट कार्ड के बिल भरने में देरी होने पर 30 प्रतिशत तक ही ब्याज लगेगा. पर अब कोर्ट ने इस 30 प्रतिशत की लिमिट को हटा दिया है. क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो.
क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें
कोर्ट ने 30 प्रतिशत की लिमिट को हटा दिया है.
Advertisement
Add Lallantop as a Trusted Source

Advertisement
Advertisement

.webp?width=80)




















