दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका खारिज कर दी. 2020 में मिश्रा के एक एक्स (ट्विटर) पोस्ट के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. इस केस में कोर्ट ने उन्हें तलब किया. मिश्रा ने इस मामले में FIR रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कपिल मिश्रा को नफरत फैलाने के मकसद से 'पाकिस्तान' शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल करने पर फटकार लगाई. पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें.