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पत्नी से बिना सहमति यौन संबंध रेप नहीं, हाईकोर्ट ने आरोपी पति को किया बरी

Chhattisgarh High Court ने बिना सहमति पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि कोई पुरुष अगर अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है, तो यह बलात्कार नहीं माना जाएगा.

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि पत्नी के साथ बिना सहमति संबंध बनाना रेप नहीं है. अननेचुरल सेक्स के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कोई पुरुष अगर अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है, तो यह बलात्कार नहीं माना जाएगा. भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत पति अपनी पत्नी के साथ कोई अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाता है, तो भी उसे अपराध नहीं माना जा सकता. पूरा मामला जानने के लिए वीडियो देखें.

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