कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 22 वर्षीय लड़की और कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।.पनोली को कलकत्ता पुलिस ने नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था. उसने कथित तौर पर इंस्टाग्राम और एक्स पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. क्या कहा है कोर्ट ने, जानने के लिए पूरा वीडियो देखे.
बेल मांगने पर शर्मिष्ठा पनोली को हाईकोर्ट ने तगड़ा सुना दिया
शर्मिष्ठा पनोली ने कथित तौर पर इंस्टाग्राम और एक्स पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.
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